20 करोड़ EPFO खातों में हुई ये चूक, आपके खाते में है तो ऐसे ठीक कराएं
नई दिल्ली। करीब 20 करोड़ ईपीएफओ कस्टमर्स के खातों में कमियां पाई गई हैं। सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। सरकार ने बताया कि 8.38 करोड़ से अधिक ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में जन्मतिथि दर्ज नहीं है। वहीं 11 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के ईपीएफओ खाते में पिता का नाम गायब है। केंद्रीय मंत्री श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सोमवार को लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए ये जानकारी साझा की है।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि 83,804,469 से ज्यादा ग्राहकों के खातों में डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं। इसी तरह से 110,731,613 अकाउंट्स में पिता का नाम दर्ज नहीं है। वहीं 78,306,246 ईपीएफओ ग्राहकों की डेट ऑफ ज्वाईनिंग का जिक्र नहीं है। वर्तमान में करीब 5 करोड़ सदस्य ईपीएफओ में योगदान कर रहे हैं। सरकार की ओर से दी जानकारी के बाद एक बार आप भी अपना ईपीएफओ अकाउंट चेक जरूर कर लीजिए, अगर आपके खाते में भी ऐसी कोई गड़बड़ी है तो हम आपको बताते हैं कैसे आप इसमें सुधार कर सकते हैं।
EPFO अकाउंट में गलती को ऐसे करें ठीक
सबसे पहले यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in में जाकर अपने UAN NUMBER और PASSWORD से LOG IN करें। लॉग इन करते ही ऊपर की ओर manage का एक विकल्प नजर आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास और तीन और विकल्प खुल जाएंगे, जिसमें सबसे नीचे आपको "modify basic detail" (मॉडिफाई बेसिक डिटेल) का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज नजर आएगा। ये पेज दिए गए चित्र की तरह दिखेगा। इसमें आप अपने नाम में कोई बदलाव करना है, जन्मतिथि या फिर पिता के नाम में कोई गलती हो गई है या गायब है तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं।
इस फॉर्म को भरें
नया पेज दिए गए चित्र की तरह दिखेगा। इसमें आप अपने नाम में कोई बदलाव करना है, जन्मतिथि या फिर पिता के नाम में कोई गलती हो गई है या गायब है तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए इस फॉर्म के सामने दी गई खाली जगह में आपको अपना नाम या फिर जन्मतिथि की सही डिटेल्स भरनी होगी। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि आधार कार्ड में आपका जो नाम है उसे आपको यहां देना होगा।
इस तरह से EPFO अकाउंट में हुई गलती को सुधार सकते हैं
जब आप इस फॉर्म में जरूरी जानकारी भर देंगे उसके बाद अपडेट डिटेल रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपका EPFO कार्यालय में पहुंच जाएगा। इसके आपके Employer की ओर से approve करना होगा, उनके अप्रूव करने के बाद ही आपका क्लेम approve हो पाएगा।
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