चेन पुलिंग करने से ट्रेन कैसे रुक जाती है, खींचने वाले का कैसे पता लगा लेती है पुलिस?

Train Chain Pulling: ट्रेन में आपात स्थिति में हम सभी लोगों के पास ट्रेन चेन पुलिंग का विकल्प होता है जिसे खींचने से ट्रेन रुक जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर चेन पुलिंग से ट्रेन कैसे रुक जाती है?

Train Chian Pulling

Train Chain Pulling: रेल यात्रा के दौरान कभी भी आपात स्थिति आ सकती है और इस दौरान आपके पास एक ही विकल्प होता है ट्रेन किसी भी तरह से रुक जाए। इस संकट से निकलने के लिए एक ही उपाय है ट्रेन चेन पुलिंग यानी ट्रेन की चेन खींचना। क्योंकि संकट की स्थिति में या चलती ट्रेन में ड्राइवर या गार्ड की बोगी में पहुंचना एक तरह से असंभव काम है। इसी ही ध्यान में रखते हुए, ट्रेन के प्रत्येक कोच में इमरजेंसी (या अलार्म) चेन लगी होती है, जो खींचे जाने पर चलती ट्रेन को रोक सकती है। तो चलिए आज आपलोगों को बताते हैं आखिर ट्रेन चेन पुलिंग (Train Chain Pulling) कैसे काम करती है।

जब कोई चेन पुलिंग करता है तो ट्रेन कैसे रुक जाती है?
दरअसल, अलार्म चेन ट्रेन के मेन ब्रेक पाइप से जुड़ी होती है। यह ब्रेक पाइप लगातार हवा का दबाव बनाए रखता है, जिससे ट्रेन को आसानी से चलने में मदद मिलती है। जब आपातकालीन चेन या जंजीर खींची जाती है, तो ब्रेक पाइप में जमा हवा एक छोटे से छिद्र के माध्यम से निकल जाती है। हवा के दबाव में गिरावट से ट्रेन की गति धीमी हो जाती है। लोको पायलट हवा के दबाव में इस गिरावट को तुरंत नोटिस करता है और ट्रेन को चलाना शुरू कर देता है। चूंकि ट्रेन संकरी पटरियों पर चलती है, इसलिए इसे अचानक नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इससे असंतुलन पैदा हो सकता है और पटरी से उतर सकती है।

नोट: 110 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन चेन खींचे जाने के 3-4 मिनट के भीतर पूरी तरह से रुक सकती है।

आरपीएफ को कैसे पता चलता है कि किसने जंजीर खींची?
जैसे ही अलार्म की चेन खींची जाती है, आरपीएफ कर्मी बिना समय गंवाए कोच तक पहुंच जाते हैं। यह कई आश्चर्य करता है - कैसे? खैर, ट्रेन के डिब्बों में इमरजेंसी फ्लैशर्स लगे होते हैं, जो कोचों की साइड की दीवारों पर लगे होते हैं। आपातकालीन चेन खींचते ही कोच (जिसमें चेन खींची गई थी) से फ्लैशर्स सक्रिय हो जाते हैं। लोकोमोटिव पायलट के नियंत्रण में एक लाइट भी झपकना शुरू कर देती है और गार्ड, सहायक चालक और आरपीएफ कर्मी चेन पुलिंग के स्थान पर पहुंच जाते हैं और चेन को मैन्युअल रूप से रीसेट करने में सक्षम हो जाते हैं। एक बार चेन रीसेट हो जाने के बाद, हवा का दबाव धीरे-धीरे सामान्य हो जाता है और ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाती है।

नोट: जबकि आपातकालीन फ्लैशर्स कोच को दूर कर सकते हैं जहां चेन पुलिंग हुई थी, यह नहीं बता सकता कि किसने चेन खींची। चेन खींचने वाले की पहचान जानने के लिए आरपीएफ के जवानों को यात्रियों से पूछताछ करते देखा जा सकता है।

जंजीर खींचने की सजा क्या है? (Train Chain Pulling Punishment)
भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत वैध कारणों के बिना जंजीर खींचना एक दंडनीय अपराध है। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अनुसार, यदि कोई यात्री बिना किसी पर्याप्त कारण के ट्रेन के प्रभारी रेल कर्मियों और यात्रियों के बीच संचार में हस्तक्षेप करता है, तो उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। दोषी साबित होने पर व्यक्ति को एक वर्ष के कारावास या 1,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

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    नोट: दोषी साबित होने पर न्यूनतम सजा INR 500 (पहले अपराध के लिए) या तीन महीने के कारावास (दूसरे या बाद के अपराध के लिए) से कम नहीं होनी चाहिए।

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