बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से कैसे हटाएं आधार, जानिए
उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड को बैंक और मोबाइल से लिंक करने की 31 मई की समयसीमा पर अपने अगले आदेश तक रोक लगा दिया था।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड को बैंक और मोबाइल से लिंक करने की 31 मई की समयसीमा पर अपने अगले आदेश तक रोक लगा दिया था। इसके बाद आधार कार्ड धारकों को बैंक और मोबाइल से आधार लिंक कराने का दबाव नहीं था, लेकिन कई आधार यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने 31 मई से पहले ही अपने अकाउंट से लिंक करा लिया था। ऐसे लोग अपने आधार के डिटेल्स को डीलिंक (आधार नंबर हटाना) भी करा सकते हैं। जी हां, कुछ प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप अपना आधार सभी सुविधाओं से डीलिंक करा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा पर लगाई थी रोक
सभी सुविधाओं से आधार को लिंक करा चुके कार्ड धारक इसे डीलिंक भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को बैंक, मोबाइल नंबर समेत सभी सुविधाओं से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और मोबाइल नंबर से आधार लिंक कराने की समयसीमा (31 मार्च) को भी खत्म कर दिया था और कहा था कि उसके अगले आदेश तक ये समयसीमा नहीं मानी जाएगी।

कर सकते हैं डाटा डीलिंक
हालांकि ऐसे लाखों-करोड़ों आधार कार्ड धारक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही अपने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा लिया है। ऐसे यूजर्स के पास इसे डीलिंक कराने का भी ऑप्शन है। UIADI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार कार्ड धारक जब चाहे, तब थर्ड पार्टी के साथ अपनी जानकारी शेयर करने से मना कर सकता है। वेबसाइट पर लिखा है, 'आधार कार्ड धारक किसी भी वक्त अपनी जानकारी शेयर करने की सहमति वापस ले सकता है। ऐसा करने पर केयूए ई-केवाईसी का सभी डाटा डिलीट कर देगा।'

इस तरह से करें डीलिंक
इंडिया टुडे के अनुसार अब अगर आप भी अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से डीलिंक करना चाहते हैं तो आपके सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। अगर आप बैंक अकाउंट से डिलींक करना चाहते हैं तो ये कारण बताते हुए एक एप्लीकेशन लिख कर सबमिट करना होगा। इसी तरह मोबाइल नंबर से डीलिंक के लिए आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को ये एप्लीकेशन देनी होगी। इसके बाद बैंक और टेलीकॉम ऑपरेटर आपकी इस निवेदन को आगे प्रोसेस करेगा।

डीलिंक हो जाएगा आधार कार्ड
इसके बाद आपका बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आपका आधार डिटेल को हटा लिया जाएगा। ऐसा करने पर अगर सुप्रीम कोर्ट बैंक और मोबाइल नंबर से आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर देता हो, तो आपको दोबारा से इसे लिंक कराना होगा।












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