जानिए अपने राज्य में मतदाता पहचान पत्र कैसे बनाएं?
नई दिल्ली: भारत में सरकार के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली है और इसमें चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चुनाव में लोग विधानसभा और संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इसलिए भारत में जिन लोगों की उम्र 18 साल से अधिक है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। वे अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करके सरकार का फैसला करते हैं। मतदाता पहचान पत्र मुख्य रूप से वोट डालते समय नागरिकों के लिए एक पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यहां कुछ उपयोगी जानकारी दी गई है जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप अपने संबंधित राज्य में मतदाता पहचान पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया
ऑनलाइन
प्रक्रिया
में
आपको
बस
भारतीय
निर्वाचन
आयोग
की
आधिकारिक
वेबसाइट
जो
कि
www.NVSP.in(राष्ट्रीय
मतदाता
सेवा
पोर्टल)
है
पर
जाकर
नए
यूजर
के
रजिस्ट्रेशन
के
लिए
आवेदन
करने
वाले
क्षेत्र
पर
क्लिक
करना
होगा।
यहां
क्लिक
करने
पर
आपको
फॉर्म
नंबर
6
दिखाई
देगा।
यह
फॉर्म
अंग्रेजी
के
साथ-साथ
हिंदी
भाषा
में
भी
उपलब्ध
है।
ये
अन्य
भाषाओं
जैसे
तमिल,
मलयालम,
तेलंगू,
गुजराती
में
उपलब्ध
नहीं
है।
आपको
इस
फॉर्म
में
मांगी
गई
जरूरी
जानकारी
बिना
किसी
गलती
के
भरनी
होगी।
इसके
बाद
आपको
उससे
संबंधित
प्रमाण
जैसे
आईडी
प्रूफ,
फोटोग्राफ्स
और
एड्रेस
प्रूफ
जमा
करना
होगा।
सबमिट
बटन
पर
क्लिक
करने
से
पहले
आप
सभी
जानकारियों
की
जांच
कर
ले।
इन
जानकारियों
में
कोई
गलती
ना
होने
पर
आप
इसे
जमा(सबमिट)
कर
सकते
हैं।
ये भी पढ़ें- जानिए आप भारत में मतदान कैसे कर सकते हैं?
ऑफलाइन प्रक्रिया
इसके लिए आपको अपने इलाके के राज्य निर्वाचन आयोग के नजदीकी कार्यालय जाना होगा और वहां फॉर्म 6 मांगना होगा। फॉर्म 6 का प्रिंट प्राप्त करने के बाद इसमें मांगी गई जानकारी को आपको भरना होगा। भरी गई जानकारियों की आवश्यक जाँच के बाद, आप कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं।
मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लाभ
सहूलियत-
यह
ऑनलाइन
आवेदन
प्रक्रिया
का
सबसे
बड़ा
लाभ
है।
अब,
आपको
फॉर्म
प्राप्त
करने
के
लिए
अपने
निर्वाचन
क्षेत्र
में
निर्वाचन
कार्यालय
जाने
की
आवश्यकता
नहीं
है।
ये
प्रक्रिया
ऑनलाइन
होने
के
बाद
मतदाता
कार्यालय
जाने
में
होने
वाली
असुविधा
से
बचता
है।
वे
अब
संबंधित
फॉर्म
को
अपने
घर
से
ही
डाउनलोड
करने
और
आराम
से
भरने
में
सक्षम
हैं।
पहचान
पत्र
का
स्टेटस
ट्रैक
कर
सकते
हैं
-
यह
मतदाता
पहचान
पत्र
के
ऑनलाइन
आवेदन
करने
का
एक
और
फायदा
है।
आप
आसानी
से
अपने
मतदाता
पहचान
पत्र
के
स्टेटस
को
ऑनलाइन
ट्रैक
कर
सकते
हैं।
जब
आप
एक
बार
फॉर्म
जमा
कर
देते
हैं।
तो
इसके
बाद
आपको
अपने
आवेदन
की
स्थिति
के
बारे
में
नियमित
अपडेट
मिलना
शुरू
हो
जाएगा।
तीव्र
प्रक्रिया:
मतदाता
पहचान
पत्र
के
लिए
ऑनलाइन
आवेदन
करने
के
बाद
आवेदन
प्रक्रिया
तेजी
से
आगे
बढ़ती
है।
ऑनलाइन
आवेदन
करने
का
मतलब
है
कि
एक
महीने
की
समयसीमा
के
भीतर
आपका
मतदाता
पहचान
पत्र
आपके
दरवाजे
पर
पहुंचा
जाता
है।
इसकी
जगह
नियमित
आवेदन
प्रक्रिया
का
विरोध
करने
पर
ज्यादा
समय
लगता
है।
अपने
राज्य
में
पहचान
पत्र
बनाने
की
पात्रता
आवेदन
करने
वाले
व्यक्ति
की
उम्र
कम
से
कम
18
साल
होनी
चाहिए।
आवेदक
का
उस
राज्य
में
स्थायी
पता
होना
चाहिए।
आवेदक
का
नाम
मतदाता
सूची
में
नामांकित
होना
चाहिए।
मतदाता
पहचान
पत्र
के
आवेदन
के
लिए
जरुरू
दस्तावेज
पासपोर्ट
साइज
फोटोग्राफ्स
जो
कि
नवीनतम
होना
चाहिए।
आयु
प्रमाण
पत्र(
इनमें
से
कोई
एक)
हाई
स्कूल
सर्टिफिकेट
/
एसएसएलसी
मार्क्स
शीट
जन्म
प्रमाण
पत्र
पासपोर्ट/
पैन
कार्ड
ड्राइविंग
लाइसेंस
एड्रैस
प्रुफ(
पते
के
जाच)-
इनमे
से
कोई
एक
राशन
कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग
लाइसेंस
टेलीफोन
बिल
या
बिजली
बिल