दोगुना हुआ हरियाणा के मंत्रियों का आवास भत्ता, हर माह मिलेंगे एक लाख रुपये
चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्रियों का आवास भत्ता दोगुना हो गया है। ये फैसला नवगठित भाजपा-जेजेपी मंत्रिमंडल ने बीते सोमवार को हुई अपनी पहली बैठक में लिया है। इसके साथ ही हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की संबंधित धारा में बदलाव करने पर भी बात बनी है। जिससे ग्राम सभा को ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर शराब की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार मिल जाएगा।
एक सरकारी बयान के मुताबिक ये बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई है। जिसमें हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशेधन करने का फैसला लिया गया। बयान के मुताबित मंत्रियों का आवास भत्ता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं बिजली और पानी का शुल्क अतिरिक्त 20 हजार रुपये करने का फैसला हुआ है। इसके अनुसार अब मंत्रियों को एचआरए के रूप में एक लाख रुपये हर महीने मिलेंगे। इस नई नियमावली को हरियाणा मंत्री भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जाएगा।
नियमावली में कहा गया है, 'साल 2016 में एक अप्रैल और उसके बाद से सरकार ने मंत्रियों के सारे भत्ते संशोधित किए थे। केवल आवास भत्ता ही रह गया था। इससे पहले इसे दो जून, साल 2011 में संशोधित किया गया था।' खट्टर सरकार की मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद हुई ये पहली बैठक है। बता दें 27 अक्टूबर को मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आवास भत्ते के अलावा निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार सहित कई अन्य मुद्दों पर भी फैसले भी लिए गए हैं।
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