गृह मंत्रालय के पास पहुंची निर्भया के दोषी की दया याचिका
गृह मंत्रालय के पास पहुंची निर्भया के दोषियों की दया याचिका
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी की दया याचिका गृह मंत्रालय के पास पहुंच गई है। याचिका दिल्ली सरकार से खारिज होने के बाद गृह मंत्रालय को भेजी गई है। गृह मंत्रालय अब राष्ट्रपति को ये याचिका भेजेगा। राष्ट्रपति को फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार है। राष्ट्रपति ही याचिका पर आखिरी फैसला करेंगे।
निर्भया केस में एक दोषी विनय शर्मा ने दया याचिका दी है, जो दिल्ली सरकार के खारिज करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिल गई है। इसे जल्दी ही राष्ट्रपति भवन को भेजा जाएगा। तिहाड़ जेल में बंद सभी दोषियों में से विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई थी। जिसकी कॉपी दिल्ली सरकार को भी भेजी गई थी। दिल्ली सरकार ने विनय शर्मा को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।
दया याचिका खारिज करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिखा कि यह बेहद जघन्य अपराध है जिसमें याचिकाकर्ता ने बहुत दरिन्दगी की। यह वह केस है जिसमें एक बेहद सख्त सजा देनी जरूरी है जिससे दूसरे लोग ऐसा अपराध करने से डरें। इसे खारिज करने की सिफारिश करता हूं। इस मामले में बाकी तीनों दोषियों अक्षय, पवन और मुकेश ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका नहीं लगाई है। एक की मौत हो चुकी है। जबकि छठा नाबालिक दोषी सजा पूरी कर चुका है।
ये मामला दिसंबर, 2012 का है। दिल्ली में एक प्राइवेट बस में अपने एक दोस्त के साथ चढ़ी लड़की के साथ एक नाबालिग सहित छह लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया था और उसकी निजी अंगों में लोहे की रॉड घुसा दी थी। लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। मामले में चार लोगों को अदालत ने फांसी की सजा दी है।