कोरोना वायरस: दिल्ली में होम आइसोलेशन नियमों में बदलाव की तैयारी में केंद्र
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय कोरोना के मामलों में होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसको लेकर मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस तैयार कर ली हैं। नए नियमों के मुताबिक, घर पर जो संक्रमित लोग इलाज ले रहे हैं और खुद को आइसोलेशन में रखे हुए हैं, उनको अस्पताल या कोविड सेंटर में शिफ्ट करना अनिवार्य होगा। अगर मरीज का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल के नीचे आता है या तेज बुखार आता है तो उसे घर पर नहीं रखा जा सकेगा।
डॉक्टर 95 से 100 फीसदी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को नॉर्मल मानते हैं। अभी दिल्ली में होम आइसोलेशन के जो नियम हैं, उसके मुताबिक, 55 साल के कम के कोरोना मरीज को तभी कोविड कॉल सेंटर पर कॉल करने की जरूरत है जब उसे 100 फेरेनहाइट से ज्यादा बुखार ना हो। नई जो प्रस्तावित गाइडलाइन है। उसके मुताबिक, अगर मरीज को घर में ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल नॉर्मल नहीं रहता है या उसे तेज बुखार होता है तो उसे घर ना रखा जाए। इसके बाद मरीज को अस्पताल या कोविड सेंटर में भेजा जाए जहां वो डॉक्टरों की देखरेख में रहेगा। कहा गया है कि अस्पताल पहुंचने में देरी ना हो और मरीज को जल्दी से जल्दी डॉक्टर की देखरेख मिल सके, इसलिए ये बदलाव किया गया है।
दिल्ली में होम आइसोलेशन के नियमों को लेकर उपराज्यपाल और राज्य सरकार कई बार आमने-सामने आ चुके हैं। कई बार नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। अब केंद्र ने फिर से थोड़ा सा बदलाव किया है। दिल्ली देश का तीसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा केस हैं। महाराष्ट्र में दो लाख से ज्यादा मामले हैं। दिल्ली और तमिलनाडु में एक-एक लाख से ज्यादा केस मिले हैं। शनिवार को सरकार की ओर से बताया गया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27 हजार 114 नए मामले सामने आए और 519 मौतें हुईं। ये पहली बार है जब देश में एक दिन में इतने ज्यादा केस सामने आए हों। देश में संक्रमितों की संख्या अब आठ लाख के पार पहुंच गई है
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