गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन को किया बैन
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन को प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में डाल दिया है। गृह मंत्रालय ने इस बाबत एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यह बैन अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट यूएपीए के तहत लगाया गया है। यूएपीए के तहत 41 आतंकी संगठनों को बैन किया जा चुका है।
1990 में बना संगठन
गृह मंत्रालय की ओर से जो नोटिफिकेशन भेजा गया है उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन आतंकवाद में शामिल है। इसने पूर्व में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसके सदस्यों को विदेश में बैठे अपने हैंडलर्स से वित्तीय और सामान की मदद हासिल होती है। तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन साल 1990 में अस्तित्व में आया था और इसने कश्मीर की आजादी को अपना पहला मकसद बताया था। गृह मंत्रालय का कहना है कि संगठन सक्रियता से आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। इस आतंकी संगठन ने कई हमलों जैसे ग्रेनेड अटैक्स और हथियार छीनने जैसे आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके अलावा यह संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा और कई आतंकी संगठनों से मदद हासिल कर चुका है।