गृह मंत्रालय ने कहा-NPR के लिए किसी दस्तावेज या बायोमेट्रिक जानकारी की जरूरत नहीं
गृह मंत्रालय ने कहा-NPR के लिए किसी दस्तावेज या बायोमेट्रिक जानकारी की जरूरत नहीं
नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि एनपीआर अपटेड के लिए किसी को बी कोई दस्तावेज या फिर बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसे सवाल उठाए जा रहे थे, जिसपर प्रक्रिया देते हुए गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई और साफ किया गया है कि NPR के लिए किसी दस्तावेज या फिर बायोमेट्रिक की मांग नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून और एनपीआर को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध को देशते हुए कई राज्यों में शुरू हो चुके एनपीआर अपडेशन का काम रोक दिया गया है। पश्चिम बंगाल और केरल ने एनपीआर को अपडेट करने का काम फिलहाल रोक दिया है।
बड़ी खबर: RBI ने बदला ATM कार्ड से पैसे निकालने का नियम, नया नियम 16 मार्च से लागू