सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिंदू महासभा की याचिका, कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की थी अपील
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महासभा की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने ये याचिका कांग्रेस-जेडीएस के नेता कुमारस्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला के फैसले के विरोध में दी थी। हिंदू महासभा इस याचिका माध्यम से एचडी कुमारस्वामी के शपथ समारोह और कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसे तगड़ा झटका मिला है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंची अखिल भारत हिंदू महासभा
मालूम हो कि सोमवार शाम को कोर्ट पहुंचे हिंदू संगठन ने गवर्नर के फैसले पर स्टे ऑर्डर के लिए तत्काल सुनवाई की भी मांग की थी, महासभा का कहना था कि चुनाव बाद हुआ कांग्रेस और जेडीएस का ये गठबंधन पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसी वजह से ये शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए।
किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला
गौरतलब है कि 12 मई को विधानसभा की कुल 224 सीटों में से 222 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला , इन चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसे 104 सीटें मिली हैं तो वहीं सत्ताधारी कांग्रेस को मात्र 78 सीटें नसीब हुई, जबकि जेडीएस को 37 सीटें मिली हैं।
चुनाव नतीजों के बाद जेडीएस और कांग्रेस ने मिलाया हाथ
दो सीटें निर्दलीय के खाते में और एक सीट बीएसपी के हिस्से आयी है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद ही जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया और सरकार बनाने का दावा पेश किया।
कांग्रेस और जेडीएस को मिला सरकार बनाने का मौका
हालांकि राज्यपाल ने पहले पहले बीजेपी को मौका दिया सरकार बनाने का लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां से भाजपा को फ्लोर टेस्ट देना का आदेश हुआ लेकिन बहुमत ना होने की वजह से सीएम येदुरप्पा ने विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे दिया और अब राज्यपाल ने कांग्रेस और जेडीएस को मौका दिया है सरकार बनाने का, कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम होंगे, 15 दिन में उन्हें बहुमत साबित करना होगा। कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण 23 मई को होगा।
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Supreme court refused to give an early hearing into the petition filed by Hindu Mahasabha that challenged the oath taking ceremony and appointment of H D Kumarswamy as the #Karnataka Chief Minister, stating it is unconstitutional.
— ANI (@ANI) May 22, 2018