2005 से पहले पिता की मृत्यु हुई है तो लड़कियों को नहीं मिलेगा संपत्ति में अधिकार
नई दिल्ली। पिता की मृत्यु होने पर बेटी के संपत्ति के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हुई है तो बेटी का संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। महिलाओं को अब नहीं करनी होगी नाइट शिफ्ट

देश की उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अगर पिता की मृत्यु वर्ष 2005 से पहले हुई है तो हिंदू उत्तराधिकार नियम जिसमें संशोधन किया जा चुका है में बेटियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा।
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हिंदू उत्तराधिका नियम 2005 में संशोधन में नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके अनुसार बेटी को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार तभी दिया जाएगा यदि बिता की मृत्यु 10 सितंबर 2005 तक जिंदा हो।










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