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संजय राउत को कोर्ट का जवाब, कंगना से तो हम भी सहमत नहीं, लेकिन उनका घर तोड़ने नहीं गए

संजय राउत को कोर्ट का जवाब, कंगना से तो हम भी सहमत नहीं, लेकिन उनका घर तोड़ने नहीं गए

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मुंबई। एक्‍ट्रेस कंगना रनौत ने बीएमसी द्वारा उनके मुंबई स्थित बंगले के एक हिस्‍से को गिराए जाने को लेकर बॉम्‍बे हाईकोई में केस दर्ज किया है। केस दायर करते हुए एक्‍ट्रेस ने दो करोड़ रुपए के हर्जाना की मांग की है। इसमें शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत को भी पार्टी बनाया है। संजय राउत और शिवसेना की अगुवाई वाली बृहद मुंबई नगर निगम (BMC) के लिए कंगना के बंगले को हिस्‍से को गिरवाना भारी पड़ता नजर आ रहा है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट, कंगना रनौत की याचिका पर अंतिम सुनवाई कर रही है, जिसने "अवैध" कार्रवाई के लिए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। संजय राउत को 9 सितंबर को शिवसेना द्वारा नियंत्रित बृहद मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा मुंबई में उनके बंगले पर किए गए विध्वंस के खिलाफ रनौत द्वारा दायर याचिका पर प्रतिवादी बनाया गया है।

कोर्ट ने कहा - ....लेकिन हम तो उनका घर तोड़ने नहीं गए

कोर्ट ने कहा - ....लेकिन हम तो उनका घर तोड़ने नहीं गए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को संजय राउत द्वारा कंगना रनौत पर की गई टिप्‍पणी पर सवाल किया और पूछा कि क्या यह एक तरह से सांसद की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। न्यायमूर्ति एस कथावला और न्यायमूर्ति रियाज़ चागला की बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, "आप एक नेता हैं। एक सांसद है यहां तक ​​कि याचिकाकर्ता [कंगना] ने जो कहा है, हम भी उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन हम तो उनका घर तोड़ने नहीं गए।

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संजय राउत ने कहा- कंगना रनौत को धमकी या गाली नहीं दी

संजय राउत ने कहा- कंगना रनौत को धमकी या गाली नहीं दी

बता दें शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने कंगना रनौत को धमकी या गाली नहीं दी। उनके हलफनामे के अनुसार, उन्होंने केवल उन्हें "बेईमान" कहा क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर [पीओके] 'जैसा है।' राउत ने कहा कि उसने जवाब दिया था क्योंकि कंगना रनौत ने मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान किया था।

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 HC डिवीजन बेंच ने कहा,

HC डिवीजन बेंच ने कहा, "हम भी महाराष्ट्रियन हैं

इसे जोड़ते हुए HC डिवीजन बेंच ने कहा, "हम भी महाराष्ट्रियन हैं। हम सभी को महाराष्ट्रियन होने पर गर्व हैं। लेकिन हम तो किसी के घर को तोड़ते हैं। क्या यह प्रतिक्रिया का तरीका है? क्या आपकी कोई कृपा नहीं है?" बता दें एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में, राउत ने अभिनेत्री कंगना रनौत का जिक्र करते हुए कथित तौर पर हरामखोर जैसे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था और मुंबई न आने की धमकी भी दी थी। इसे लेकर राउत के वकील ने पीठ को जवाब दिया कि उन्हें और अधिक सावधान रहना चाहिए था लेकिन उनका "कानून का अनादर" करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, "उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कोई धमकी भरा संदेश नहीं था। याचिकाकर्ता के यह कहने के बाद कि महाराष्ट्र सुरक्षित नहीं है उन्होंने केवल यह कहा कि याचिकाकर्ता कंगना बहुत बेईमान है। राउत ने अपने हलफनामे में कहा कि कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी द्वारा नागरिक कानून के तहत शुरू की गई कार्रवाई से उन्हें कोई सरोकार नहीं है।

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आपने 5 सितंबर या 7 सितंबर तक कोई कार्रवाई करने का इंतजार क्यों किया?

आपने 5 सितंबर या 7 सितंबर तक कोई कार्रवाई करने का इंतजार क्यों किया?

बीएमसी के `एच' वार्ड अधिकारी भाग्यवंत ने भी मामले के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की, कहा कि रानौत के खिलाफ उनके और द्वेष के आरोपों के आरोप उनके पाली हिल के बंगले में अवैध निर्माण से ध्यान हटाने के लिए थे। "यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संरचना की वैधता का औचित्य साबित करने में सक्षम नहीं है और परिसर में किए जा रहे काम को सही ठहराने के लिए किसी भी अनुमति या प्रतिबंधों को प्रदर्शित करता है। कंगना ने सभी झूठे आरोप लगाए हैं "। बीएमसी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अनिल साखरे ने कहा कि अधिकारी केवल विध्वंस को अंजाम देने में अपना वैधानिक कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन अदालत ने पूछा कि जब कथित अवैध निर्माण चल रहा था तो बीएमसी क्या कर रही थी। पीठ ने कहा, "आपने 5 सितंबर या 7 सितंबर तक कोई कार्रवाई करने का इंतजार क्यों किया?"

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अदालत ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी

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कंगना रानौत के वकील डॉ बीरेंद्र सराफ ने दोहराया कि अभिनेत्री ने अवैध रूप से कुछ भी निर्माण नहीं करवाया था और अगर कुछ अनियमितताएं थीं, तो भी उन लोगों को नागरिक निकाय द्वारा नियमित किया जा सकता था। सराफ ने पहले आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ कंगना रनौत की कुछ टिप्पणी करने के बाद बीएमसी ने द्वेष और वैमनस्यता से ये अभिनेत्री का बंगला गिराने का कार्य किया। उच्च न्यायालय, जिसने विध्वंस पर रोक लगाई थी, अब अभिनेत्री की याचिका पर अंतिम सुनवाई कर रहा है, जिसने `अवैध 'कार्रवाई के लिए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। अदालत ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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English summary
High court reply to Sanjay Raut, we do not agree with Kangana, but did not go to break her house
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