पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट 24 जुलाई को सुनाएगा फैसला, तब तक स्पीकर की कार्रवाई पर रोक
नई दिल्ली। राजस्थान में पिछले दो हफ्तों से जारि अशोक गहलोत बनाया सचिन पायलट सियासी संग्राम अब हाईकोर्ट में है। विधानसभा स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर हाई कोर्ट अब 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा। मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट की याचिका पर दोपहर दो बजे हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने स्पीकर को तब तक के लिए विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने को कहा है।
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वहीं, सुनवाई के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने समर्थक विधायकों की तारीफ करते हुए कहा कि आपको अभी कुछ दिन और होटल में रहना पड़ सकता है। बता दें कि सचिन पायलट गुट की याचिका पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार से सुनवाई शुरू की थी। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को भी याचिका पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। मंगलवार की सुबह 10:30 बजे की सुनवाई में सचिन पायलट के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि सचिन पायलट और अन्य विधायकों के खिलाफ शिकायत वाले दिन ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस जारी करने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया और नियमों के अनुसार उन्हें कोरोना संकट में नोटिस का जवाब देने का भी समय नहीं दिया गया।
Hearing has concluded. Rajashthan High Court has fixed 24th July as date for passing order. Hearing before Speaker also deferred by Court: Prateek Kasliwal, lawyer of Speaker CP Joshi https://t.co/FHqe9IjTf8 pic.twitter.com/x2rpHG9A3g
— ANI (@ANI) July 21, 2020
बता दें कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाले सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाने के बाद कांग्रेस ने विधानसभा से भी अयोग्य घोषित करा दिया था। विधानसभा स्पीकर ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इस नोटिस के खिलाफ पायलट ग्रुप ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो चुकी है।
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