आयकर रिटर्न भरने से चूक गए? तो अब इस तरह से फाइल कर सकते हैं अपनी ITR
नई दिल्ली। साल 2017-2018 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरा समय-सीमा खत्म हो गई है। ऐसे में वो लोग जो लोग किसी कारण वस अभी तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किए हैं उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब आपके लिए आयकर रिर्टन भरने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। आपके पास अभी भी मौका है कि आप अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अब कुछ शर्ते हैं जिसके हिसाब से आप आयकर रिटर्न भरोगे और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसे में देर से आयकर रिटर्न भरने के लिए आप अब क्या कर सकते हैं ये जान लें।
रिटर्न भरने में देरी के बाद ऐसे करें फाइल
अगर आप तय समय पर अपना रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो चिंता करने करने की जरूरत नहीं है। आखिरी तिथि निकलने के बाद भी आप आयकर अधिनियम की धारा 13 9 (4) के तहत आई-टी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय हैं. लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने के लिए क्या-क्या प्रावधान हैं वो भी नीचे जान लीजिए।
31 दिसंबर से पहले 5,000 रुपए का जुर्माना
यदि आप तय समय में आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो आपको जुर्माना तो देना होगा। लेकिन इसके लिए भी अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। अगर आप अब 31 दिसंबर के पहले आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5,000 हजार का जुर्माना देना होगा। और यदि आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो आपकी जुर्माने की राशि दो गुनी होकर 10,000 हो जाएगी। यहां पर उन लोगों के लिए थोड़ी राहत है जिनकी इनकम 5 लाख सलाना से अधिक नहीं है। ऐसे लोगों अगर अब रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके लिए विलंब शुल्क मात्र 1000 रुपए निर्धारित किया गया है। अगर आपकी इनकम आयकर की सीमा से कम है तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा ना ही कोई टैक्स चुकाने पड़ेंगे।
विलंब से रिटर्न दाखिल करने क्या परिणाम हैं?
आयकर रिटर्न फाइल करने में देरी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पहला तो आप अपना घाटा आगे नहीं ले जा सकते हो। दूसरा आयकर रिटर्न पर प्रति माह 1 प्रतिशत के हिसाब से आपको ब्याज देना होगा। तीसरा 5000 से 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और चौथा इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट से आप वंचित रह सकते हैं।
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