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आईटी सेक्शन की धारा 66A के दुरुपयोग के 10 विवादित मामले

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में सोशल मीडिया पर अभिवयक्ति की आजादी को और मजबूत बना दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आईटी सेक्शन की धारा 66ए को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संविधान की धारा 19(1)(a) और 19(2) का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है लिहाजा आईटी की धारा 66ए गैरसंवैधानिक है।

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आईटी की इस धारा की वजह से कई लोगों को सोशल मीडिया पर कमेंट की वजह से जेल के पीछे जाना पड़ा था। इस कानून का सरकारों ने भी दुरउपयोग किया था जिसके चलते यह कानून काफी विवादों में आ गया था। हम आपको ऐसे 10 मामले बतायेंगे जो इस आईटी कानून की वजह से काफी विवादों में रहे।

  • असीम त्रिवेदी- मशहूर कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को 2012 में एक कार्टून की वजह से मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था। त्रिवेदी ने अपने कार्टून में संसद में व्याप्त भ्रष्टाचार को निशाना बनाते हुए कार्टून बनाया था।
  • शाही ढाडा और रेनू श्रिनिवासन- मुंबई की दो लड़कियां जिन्होंने 2012 में बाला साहब ठाकरे की मौत के बाद मुंबई बंद का विरोध करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। जिसके चलते इन दोनों युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यही नहीं जिन लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया था उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद श्रिनिवासन ने खुशी जाहिर की है।
  • अंबिका महापात्रा और सुब्रत सेन गुप्ता- पश्चिम बंगाल के जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिका महापात्रा और उनके पड़ोसी सुब्रत सेन गुप्ता को ममता बनर्जी का कार्टून बनाने के बाद जेल की हवा खानी पड़ी थी। महापात्रा ने कोर्ट के फैसले को आम आदमी की जीत बताया है।
  • रवि श्रिनिवासन- पांडिचेरी पुलिस ने बिजनेसमैन रवि श्रीनिवासन को 2012 में केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिंदंबरम के खिलाफ ट्वीट के चलते गिरफ्तार कर लिया था। श्रीनिवासन ने कार्ती को भ्रष्ट बताया था।
  • मयंक शर्मा और केवी रॉव- मुंबई में 2012 को पुलिस ने एक राजनेता के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट के चलते गिरफ्तार कर लिया था।
  • किश्तवाड़ ग्रुप- किशोरी शर्मा, बंसी लाल और मोती लाल शर्मा को 2012 में फेसबुक पर एक आपत्तिजनक धार्मिक वीडियो को टैग करने के चलते गिरफ्तार किया गया था। जिसके चलते उन्हें 40 दिनों तक सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा था।
  • कंवल भारती- उत्तर प्रदेश की आईएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करने के खिलाफ इन्होंने फेसबुक पर अखिलेश सरकार के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी लिखी थी जिस वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था
  • राजीश कुमार- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखने की वजह से सीपीआईएम कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिय गया था।
  • देवु चोदांकर- देवु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक फेसबुक पेज पर कमेंट किया था जिसके सदस्यों की संख्या 47000 है। जिसके चलते उन्हें गिरप्तार कर लिया गया था।
  • यूपी में छात्र- उत्तर प्रदेश के बरेली में एक 15 साल के छात्र को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने आजम खां के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट को साझा किया था।
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English summary
In a landmark judgement, the Supreme Court has struck down Section 66A of the IT Act. In their order, the court said that Section 66A is violative of Article 19(1)(a), not saved by Article 19(2), and hence unconstitutional.
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