कर्नाटक: दो दोपहिया वाहन पर चार साल से ऊपर की सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य
नई दिल्ली। कर्नाटक राज्य परिवहन विभाग ने अब चार साल से ऊपर के सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन के लिए कानूनी दंड और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सूबे के परिवहन विभाग के नए नियमों के अनुसार अब टू-व्हीलर वाहनों पर 4 साल से ऊपर से बच्चों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
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गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद कर्नाटक सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। कर्नाटक राज्य परिवहन विभाग के इस कदम से सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन यह तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि यह फैसला कितना कारगर साबित होगा। माना जा रहा है कि कर्नाटक सरकार की तरह भी अन्य राज्य भी इसी तरह के फैसले ले सकते हैं।
सुप्रीम
कोर्ट
के
इस
निर्देश
के
बाद
आया
फैसला
कर्नाटक
राज्य
परिवहन
द्वारा
मंगलवार
को
जारी
नए
निर्देशों
के
अनुसार,
सभी
दोपहिया
वाहन
सवारों
के
लिए
हेलमेट
अनिवार्य
है
जिनकी
आयु
चार
वर्ष
से
अधिक
है।
राज्य
सरकार
ने
उल्लंघन
के
मामले
में
जुर्माने
के
साथ-साथ
ड्राइविंग
लाइसेंस
का
3
महीने
का
निलंबन
लगाया
है।
राज्य
परिवहन
विभाग
ने
भी
सवारियों
की
सुरक्षा
के
लिए
पुराने
नियमों
को
सख्ती
से
लागू
करने
का
निर्देश
जारी
किया
है।
नियम
के
अनुसार,
केंद्रीय
मोटर
वाहन
अधिनियम
के
तहत,
मोटरसाइकिल
सवारों
को
हेलमेट
पहनना
चाहिए।
कर्नाटक
मोटर
वाहन
नियम
के
अनुसार,
राज्य
में
सभी
बाइकर्स
को
हेलमेट
पहनना
अनिवार्य
है।
बता
दें
कि
कर्नाटक
सरकार
का
नया
आदेश
सुप्रीम
कोर्ट
द्वारा
राज्य
में
दोपहिया
वाहनों
पर
यात्रा
करने
वाले
सभी
व्यक्तियों
के
लिए
अनिवार्य
हेलमेट
पहनने
के
नियम
को
सख्ती
से
लागू
करने
के
निर्देश
के
बाद
आया
है।
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