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यूपी: अब बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी पहनना होगा हेलमेट नहीं तो कटेगा भारी चालान, वाहन भी होगा सीज

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर और सख्त हो गई है। एक नवंबर से शुरू हुए यातायात माह के दौरान हेलमेट ना लगाने वाले ऐसे लोगों से मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने ये कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। लखनऊ पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

पीछे बैठने वालों को भी पहनना होगा हेलमेट

पीछे बैठने वालों को भी पहनना होगा हेलमेट

इस अभियान के दौरान राजधानी के हजरतगंज चौराहे पर दोपहिया वाहन चलाने वालों में अधिकांश बिना हेलमेट देखे गए, जिन्हें रोककर ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट पहनने का आग्रह किया। पुलिस ने पीछे बैठने वालों से भी हेलमेट पहनने का आग्रह किया। पुलिस ने इस दौरान पीछे बैठने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा उपायों और हेलमेट के फायदे के बारे में भी बताया।

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तीन हजार तक का कटेगा चालान

तीन हजार तक का कटेगा चालान

ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख चौराहों से गुजरने वाली कारों को भी रोका और ड्राइवर के बगल में बैठे व्यक्ति से सीट बेल्ट पहनने का आग्रह किया। वहीं, मीडिया से बात करते हुए आईजी ट्रैफिक दीपक रतन ने कहा कि पूरे राज्य में दोपहिया वाहनों के पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे।

तीन बार चालान के बाद वाहन होगा सीज

तीन बार चालान के बाद वाहन होगा सीज

आईजी ट्रैफिक दीपक रतन ने बताया कि अगर पहली बार नियम का उल्लंघन पाया गया तो 500 रु जुर्माने के रूप में वसूले जाएंगे। जबकि दूसरी बार के लिए जुर्माना 1000 रु होगा। वहीं, तीसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 3000 रु होगी। इसके बाद भी अगर कोई हेलमेट ना पहनकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना जारी रखता है, तो ऐसे में हम वाहन को जब्त कर लाइसेंस रद्द कर देंगे। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद 1 सितंबर से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। पुलिस ने जगह-जगह वाहनों को रोककर चालान काटना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा था।

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English summary
helmet made compulsory for two wheeler pillion riders in uttar pradesh
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