दिल्ली दंगों के आरोप शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई टली, अब SC ने दी अगली महीने की डेट

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जेएनयू छात्र शरजील इमाम से संबंधित मुकदमों के दिल्ली में स्थानांतरण की संभावना के बारे में उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से जवाब मांगा है। इमाम पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राजद्रोह के कई एफआईआर दर्ज हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर. महादेवन की पीठ ने राज्यों को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।

दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देन के आरोपी शरजील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। इससे पहले इमाम ने हाइकोर्ट का रुख किया था, यहां से भी उन्हें राहत मिली थी। इमाम की याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन अदालत ने अब इसे एक महीने के लिए टाल दिया गया है।

SC over Sharjeel Imam petition

शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पहले भी टल चुकी थी। देशद्रोह की धारा 124A पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपित शरजील इमाम ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया था।

जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. जनवरी 2020 में शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया था। इमाम पर दिल्ली के जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है. इसी के तहत उन पर देशद्रोह और यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला चल रहा है। इस मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे अब एक महीने के लिए टाल दिया गया है।

वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने बताया कि चार्जशीट असम में दायर की गई है. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि यदि उत्तरदाताओं को कोई आपत्ति है तो उन्हें सूचित करें। यह भी देखा जाएगा कि क्या मुकदमा दिल्ली में आगे बढ़ सकता है और दायर चार्जशीट को दिल्ली की संबंधित अदालत में भेजा जा सकता है। मामले को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

पहले भी टली थी याचिका
शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पहले भी टल चुकी थी. देशद्रोह की धारा 124A पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपित शरजील इमाम ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया था।

ये था मामला?
दिल्ली पुलिस ने इमाम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। इसके बाद इमाम पर एफआईआर दर्ज की गई। बाद में यूएपीए के तहत अपराध जोड़ा गया। इमाम पर दिल्ली दंगा भड़काने का भी आरोप है. एडिशनल सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम के खिलाफ आईपीसी की कई धाराएं लगाई थीं, जिनमें आईपीसी की धाराएं 124A, 153A, 153B, 505 और यूएपीए की धारा 13 शामिल हैं।

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