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दोषी कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे, इसी वजह से लोग रेपिस्ट के एनकाउंटर का जश्न मनाते हैं: तुषार मेहता

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नई दिल्ली। निर्भया मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमे दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया गया था, जिसमे कोर्ट ने कहा था कि निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। इस दौरान तुषार मेहता ने कहा कि निर्भया के दोषी कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं उन्होंने कहा कि यही वजह है कि जब रेप के आरोपियों का एनकाउंटर होता है तो लोग खुश होते हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं लेकिन इस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल करके रेप के दोषियों को बचाने से लोगों का व्यवस्था में विश्वास कम होता जा रहा है। तुषार मेहता ने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा की मनोरंजन के लिए नहीं दी जा रही है बल्कि हम कानून का पालन किए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

फ्रेश डेथ वारंट के लिए दायर कीजिए याचिका

फ्रेश डेथ वारंट के लिए दायर कीजिए याचिका

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कोर्ट में एक चार्ट सौंपा, जिसमे उन्होंने बताया कि दोषियों की पूरी जानकारी इसमे मौजूद है। जिसपर जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि दोषी पवन की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपनी रेमिडी को इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप उसे जबरन ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते हैं। आप डेथ वारंट के लिए निचली कोर्ट जा सकते हैं। जस्टिस भूषण ने कहा कि आपके चार्ट में कहा गया है कि तीन दया याचिका को खारिज किया जा चुका है, पवन ने अभी तक यह याचिका दायर नहीं की है, आप फ्रेश डेथ वारंट के लिए याचिका क्यों नहीं दायर करते हैं।

दोषियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

दोषियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी चार दोषियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस केंद्र सरकार की अपील पर जारी की गई है। केंद्र सरकार ने याचिका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था कि जिसमे केंद्र ने दोषियों की फांसी पर रोक नहीं लगाने की मांग की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को इस बात की आजादी दी है कि वह चारो दोषियों की फांसी की नई तारीख के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

निर्भया की मां की मांग

निर्भया की मां की मांग

वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई से पहले निर्भया की मां ने कहा कि हमे उम्मीद है कि आज का फैसला हमारे पक्ष में होगा और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारो दोषियों को एक हफ्ते का वक्त दिया था कि वह अपने सभी कानूनी विकल्पों का एक हफ्ते के भीतर इस्तेमाल करें।

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English summary
Hearing of Nirbhaya case in SC: Big statement from SG Tushar Mehta.
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