अंगदान पर आपसे पूछ कर नियम बनायेगी केंद्र सरकार
नई दिल्ली। लोगों के बीच अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए नियम एवं प्रक्रियाओं को सरल करने की दिशा में एक अन्य कदम उठाते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइज़ेशन (नोटो) ने मृतक दाता गुर्दा प्रत्यारोपण के आवंटन के लिए मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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मसौदा दिशा-निर्देशों को नोटो की वेबसाइट www.notto.nic.in पर भी प्रकाशित किया गया है और दिशा-निर्देशों को बेहतर बनाने तथा अंतिम रूप देने के लिए लोगों से टिप्पणी/सुझाव/विचार आमंत्रित किए गए हैं। इन्हें नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइज़ेशन (नोटो) के निदेशक को 16 जनवरी 2016 से पहले [email protected] ईमेल आईडी पर भेजा जा सकता है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि "यह पहल देश में अंगदान को बढ़ावा देने के प्रति हमारी वचनबद्धता को दर्शाती है। इस मसौदा दिशा-निर्देशों के बारे में विभिन्न सुझाव एवं टिप्पणी प्राप्त करने के बाद हम दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देंगे। अंतिम रूप लेते ही, ये दिशा-निर्देश देशभर में अंगदान को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे और इस अभियान को आगे तक लेकर जाएंगे।"
मसौदा दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित मुद्दे सम्मिलित हैः-
- प्रतीक्षा सूची में प्राप्तकर्ता पंजीकरण, लिस्टिंग एवं स्कोरिंग व्यवस्था
- प्राथमिकता तैयार करने के लिए स्कोरिंग व्यवस्था
- आवंटन सिद्धांत
- तत्काल सूची के लिए मानदंड सहित आवंटन विधि तथा
- अंतर-राज्य मुद्दे
राजधानी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर (गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा) के सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों की सूची को भी इस मसौदा दिशा-निर्देशों में सूचीबद्ध किया गया है। अंग साझा करने और आवंटन के उद्देश्य से इस संपूर्ण नेटवर्क में दिल्ली के अस्पतालों के साथ-साथ एनसीआर के शहरों को भी सम्मिलित किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति एवं उनके साथ समझौते से संपन्न की जाएगी।












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