नीतीश कटारा हत्याकांड में आरोपियों को 30-30 साल की सजा, 50 लाख जुर्माना
नई दिल्ली। नीतीश कटारा हत्याकांड में आज दिल्ली हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के आरोपियों को 25-25 साल की सजा के साथ 50-50 लाख का जुर्माना लगाया है।

कटारा हत्याकांड के में कोर्ट ने विकास यादव, विशाल यादव को को हत्या का दोषी पाया है। साथ ही इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी माना है। वहीं कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने का भी दोषी ठहराया है और इसके लिए भी कोर्ट ने उन्हें 5-5 साल की सजा सुनाई गयी है।
गौर करने वाली बात है कि कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों द्वारा अस्पताल में बिताये गय समय को सजा की अवधि में मानने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुखदेव पहलवान को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी विकास यादव उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा है।
गौरतलब है कि नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा और दिल्ली पुलिस ने इसे रेअरेस्ट ऑफ द रेअर क्राइम बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी। नीलम कटारा ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की बात कही है।
गौरतलब है कि नीतीश कटारा का विकास यादव की बहन भारती से प्रेम संबंध था। जिससे नाराज भारती के भाईयों ने नीतीश कटारा का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी।












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