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'अपमानजनक वीडियो-पोस्ट 10 दिन के अंदर हटाएं', YSRCP सांसद विजया साई रेड्डी को लेकर दिल्ली HC का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न मीडिया आउटलेट्स को राज्यसभा सांसद वेणुंबका विजय साई रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी वाले कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। अदालत के अंतरिम आदेश में कहा गया है कि अगर मीडिया हाउस 10 दिनों के भीतर इसका पालन नहीं करते हैं, तो रेड्डी गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म और एक्स जैसे मध्यस्थों से 36 घंटे के भीतर इसे हटाने का अनुरोध कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने अफवाहों के प्रसार पर चिंता व्यक्त की, खासकर जब वे किसी महिला की गरिमा और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, "ऐसे बयानों के अवलोकन से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश अफवाहों पर आधारित हैं।"

Venumbaka Vijaya Sai Reddy

उन्होंने आगे कहा, " यह सामान्य कानून है कि सत्य के विपरीत अफवाहों को बड़े पैमाने पर जनता के सामने प्रसारित करने के लिए सूचना के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। खासकर जब ऐसी अफवाहें संभावित रूप से किसी महिला की गरिमा के साथ-साथ उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती हैं जिसके साथ महिला का नाम जोड़ा जा रहा है।"

25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी मीडिया घरानों और बिचौलियों को 30 दिनों के भीतर मुकदमे का जवाब देने के लिए तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होनी है। अपने मुकदमे में रेड्डी ने इन मीडिया संस्थाओं के खिलाफ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में कथित रूप से झूठे, अपमानजनक, निंदनीय, अवैध और मानहानिकारक बयान फैलाने के लिए हर्जाना और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है।

अधिवक्ता अमित अग्रवाल, साहिल रवीन, राहुल कुकरेजा, सना जैन और अर्जुन छिब्बर द्वारा प्रस्तुत रेड्डी ने तर्क दिया कि वह आंध्र प्रदेश के राज्यसभा सांसद के रूप में सेवारत एक सम्मानित सार्वजनिक व्यक्ति हैं। उन्होंने दावा किया कि इन अपमानजनक बयानों ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को काफी मानसिक परेशानी भी पहुंचाई है।

'मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता'

मीडिया हाउस में से एक के वकील ने तर्क दिया कि उनके चैनल के खिलाफ कोई मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रसारित कर रहा था। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के साथ गोपनीयता के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता पर भी जोर डाला। हालांकि, अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक पूर्ण अधिकार नहीं है। यदि मानहानिकारक सामग्री प्रथम दृष्टया असत्य लगती है, तो अंतरिम निषेधाज्ञा (injunction) सही हो सकती है।

जज ने माना कि रेड्डी के दावों में दम है कि वीडियो और पोस्ट में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बेबुनियाद मानहानिकारक आरोप शामिल हैं। न्यायमूर्ति महाजन ने कहा, "मैं संतुष्ट हूं कि वादी ने अंतरिम राहत देने के लिए एक मामला बनाया है। मैं इस बात से भी संतुष्ट हूं कि अगर अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश उनके पक्ष में पारित नहीं किए गए तो वादी को गंभीर और अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है।"

यह कानूनी कार्रवाई भारत के गतिशील मीडिया परिदृश्य में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करती है। जैसे-जैसे यह मामला आगे बढ़ेगा, यह संभवतः इस बात पर आगे की चर्चाओं को बढ़ावा देगा कि इन जटिल मुद्दों को सबसे अच्छे तरीके से कैसे हल किया जाए।

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