शख्स ने वापस ली अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून हटाने की याचिका, कोर्ट ने निपटाया मामला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज में कोरोना वायरस जागरूकता कॉलर ट्यून को हटाने की मांग की गई थी।
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज में कोरोना वायरस जागरूकता कॉलर ट्यून को हटाने की मांग की गई थी। इस मामले का सोमवार को कोर्ट ने निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा अदालत को अवगत कराने के बाद याचिका का निपटारा करने का फैसला किया कि अमिताभ बच्चन की आवाज में उक्त कॉलर ट्यून को हाल ही में इसके लिए जवाबदेह लोगों द्वारा हटा दिया गया था, और वह याचिका को दबाना नहीं चाहते थे।
यह भी पढ़ें: अमिताभ बच्चन ने भारतीय क्रिकेटर्स की बेटियों के लिए बोली ये बात, धोनी की बेटी का भी लिया नाम
क्या
थी
याचिकाकर्ता
की
मांग
एडवोकेट
एके
दुबे
और
पवन
कुमार
के
माध्यम
से
खुद
को
सामाजिक
कार्यकर्ता
बताने
वाले
राकेश
नामक
व्यक्ति
ने
कुछ
दिन
पहले
अमिताभ
बच्चन
की
आवाज
वाली
कॉलर
ट्यून
को
लेकर
दिल्ली
हाई
कोर्ट
में
याचिका
दायर
की
गई
थी
जिसमें
कहा
गया
था
कि
कॉलर
ट्यून
में
अमिताभ
की
जगह
रियल
कोरोना
वॉरियर
की
आवाज
होनी
चाहिए।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि भारत सरकार अमिताभ बच्चन को ऐसे सोशल मेसेज के लिए मोटी फीस देती है जबकि करोना वॉरियर फ्री में ऐसा करने के लिए तैयार हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि अमिताभ बच्चन और उनके परिवारजन भी कोरोनावायरस से अछूते नहीं रहे हैं साथ ही अमिताभ बच्चन कोई सामाजिक भलाई का कार्य भी नहीं करते ऐसे में अमिताभ बच्चन की आवाज को प्रयोग करना ठीक नहीं है। गौरतलब है कि अधिवक्ता एके दुबे और पवन कुमार के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता राकेश ने इस कॉलर ट्यून के लिये अभिनेता अमिताभ बच्चन के चयन पर सवाल उठाए थे।