पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली। बीते साल अगस्त में हरियाणा के पंचकूला में हिंसा फैलाने की आरोपी हनीप्रीत की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने कारिज कर दी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की करीबी हनीप्रीत ने मामले में खुद के महिला होने और दूसरे आरोपियों को जमानत मिलने के आधार पर राहत मांगी थी लेकिन पुलिस ने उसकी जमानत का विरोध किया और कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी। बीते साल 25 अगस्त को गुरमीत राम रहीम को बलात्कार मामले में दोषी पाए जाने के बाद पंचकूला में भारी हिंसा हुई थी। इस मामले में पुलिस ने हनीप्रीत को आरोपी बनाया है।
हनीप्रीत ने पिछली सुनवाई में खुद के महिला होने की बात कहते हुए हिंसा में हाथ होने से इंकार किया था। हनीप्रीत ने याचिका में कहा है कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में जब हिंसा हो रही थी, तो मैं डेरा प्रमुख गुरमीत के साथ अदालत में थी। डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद मैं उनके साथ ही पंचकूला से सीधे सुनारिया जेल रोहतक गई। हिंसा में कोई हाथ ना होने के बावजूद 245 दिनों से जेल में बंद हूं। ऐसे में मुझे जमानत दी जाए।
हनीप्रीत के वकील ने दलील दी कि इस मामले में एफआईआर नंबर 345 के दूसरे 15 आरोपितों को जमानत मिल चुकी है और हनीप्रीत से पुलिस ने कोई ऐसी बरामदगी नहीं की जो हिंसा में उसके शामिल होने को साबित करता हो। ऐसे में उसे जेल में बंद रखने का कोई मतलब नहीं बनता। हनीप्रीत के वकील की दलील को कोर्ट ने नहीं माना।
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