हरियाणा सरकार ने बाजार खोलने की दी इजाजत, सैलून और मैरिज हॉल भी खुलेंगे
चंडीगढ़। देश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में अब राज्य सरकारों ने ढील देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज हरियाणा सरकार ने भी बाजार खोलने के आदेश जारी कर दिए। इसे लेकर सरकार ने एसओपी जारी की है। अब 31 मई तक लागू लॉकडाउन के दौरान भी राज्य में मार्केट खुलेंगे।हरियाणा सरकार ने अपने नए आदेश में कहा कि नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, मिठाई की दुकान, मैरिज बैंक्विट हॉल सशर्त खुल सकेंगे।
सरकार ने मार्केट खोलने को लेकर कई तरीके और दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि मार्केट में 50 फ़ीसदी दुकानें ही खुलेंगी। वहीं इस दौरान बाजार में कोई साप्ताहिक बंदी नहीं होगी। राज्य में नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे, लेकिन इन शॉप्स को हर सर्विस के बाद पूरी तरह डिसइन्फैक्ट और सैनेटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को मास्क और ग्लाब्स पहनना अनिवार्य होगा।
हरियाणा सरकार ने राज्य में मिठाई की दुकानों को भी खोलने और मिठाइयां बेचने की भी मंजूरी दे दी। लेकिन सरकार ने वहां बैठकर खाने पर पाबंदी जारी रखी है। हरियाणा सरकार ने राज्य में मैरिज बैंक्विट हॉल भी खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि मैरिज बैंक्विट हॉल में 50 लोगों से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकेंगे। शादी के लिए लेकिन जिला उपायुक्तों से इजाजत लेनी होगी।
Government of Haryana issues SOP for hair cutting salons and barber shops and advisory for performing marriage function.
Appointments or token to be adopted to stagger client's entry at salons/barber shops.
All guests should have downloaded Aarogya Setu App on their mobile. pic.twitter.com/DI3KwnwTN4
— ANI (@ANI) May 22, 2020
सभी बैंक्विट हाल के बाहर गार्ड थर्मल स्कैनर और सेनेटाइजर के साथ उपलब्ध होगा। कोई भी व्यक्ति बिना थर्मल स्कैनिंग और सेनेटाइजर के हाल में प्रवेश न करे, यह सुनिश्चित किया जाए। शादी में शामिल होने वाले लोगों मास्क पहनना होगा। इसके साथ मैरिज हॉल में हाथ धोने के उचित प्रबंध करने होंगे। साथ ही इस दौरान पब्लिक प्लेस में थूकना प्रतिबंधित होता है। इसके साथ ही सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा।
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