हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आउटसोर्सिंग वर्कर्स को देगी लॉकडाउन के समय का वेतन
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सोमवार को आउट सोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया। खट्टर सरकार ने आज कहा कि, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए लॉकडाउन के दौरान का दो महीने का वेतन भी मिलेगा। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रदेश में करीब सवा लाख कच्चे कर्मचारी हैं जो अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे हैं।
सरकार ने सोमवार को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि आउट सोर्सिंग कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान मार्च और अप्रैल माह का पूरा वेतन मिलेगा। साथ ही स्पष्ट यह भी किया है कि अगर कोई कर्मचारी हाट्रोन से संबंधित भी कार्यरत था तो भी सरकार उसे दो माह का वेतन देगी। जिन कर्मचारियों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें अगले सात दिन के भीतर वेतन देने का निर्देश दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों और सरकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्त, हाई कोर्ट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, उपायुक्तों और एसडीएम को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में साफ किया गया है कि मार्च-अप्रैल में लाकडाउन के दौरान का पूरा वेतन इन कर्मचारियों को दिया जाए। भले ही इन्होंने कार्यालय का काम किया हो या नहीं।
पत्र में सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश दिए है कि 31 अक्टूबर तक वे ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाकर भेजे, जो आउट सोर्सिंग के तहत मार्च और अप्रैल में ड्यूटी पर कार्यरत थे। ताकि सूची के अनुसार सरकार क्रमानुसार श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल माह का पूरा वेतन दे सकें।
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