हरियाणा सरकार ने भर्ती में आरक्षण पर लिया बड़ा फैसला, इस कैटेगरी में 10 फीसदी को ही मिलेगा लाभ
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने भर्तियों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बुधवार को आर्थिक आधार पर आरक्षण(EBPG) को वापस ले लिया है। अब इन पदों को सामान्य वर्ग का मानकर भरा जाएगा। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये फैसला और भी महत्वपूरण हो जाता है। सूबे में इस समय बीजेपी की सरकार है और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भी बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप करते हुए सभी 10 सीटें जीती हैं।
राज्य सरकार ने ईबीपीजी (सामान्य जातियों में आर्थिक आधार पर पिछड़े लोग) को दिए जा रहे आरक्षण पर बुधवार को रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाने लगा है। ऐसे में अब अलग से ईबीजीपी कैटिगरी के तहत आरक्षण दिए जाने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि हाइकोर्ट ने जाट समेत छह पिछड़ी जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण पर रोक लगा रखी है।
Haryana Government withdraws reservation of Economically Backward Persons in General Case Category (EBPG); states in an order 'since Economically Weaker Sections reservation has come into effect, there is no requirement to continue with reservation of EBPG'
— ANI (@ANI) June 5, 2019
खट्टर सरकार ने अब जाट, जाट सिख, जाट-मुस्लिम समेत छह जातियों के लिए आरक्षित पदों को सामान्य जातियों के उम्मीदवारों से भरने का फैसला किया है। इसके लिए उसने सभी विभागों, बोर्ड और निगमों से 'सी' श्रेणी के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए चिह्नित रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन पदों पर जनरल कैटेगरी के तहत भरा जाएगा।