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मेहसाणा दंगे में सजा पर रोक की गुहार लेकर SC पहुंचे हार्दिक पटेल, दोषी होने के चलते नहीं लड़ सकते चुनाव

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नई दिल्ली। गुजरात के पाटिदार नेता हार्दिक पटेल साल 2015 में हुए मेहसाणा दंगे में दोषी करार दिए गए थे। इसके चलते वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित हो गए। ऐसे में अब हर्दिक पटेल गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए गुहार लगाई है।

Hardik Patel Requests Supreme Court To Cancel Conviction in mehsana riots To Contest Polls

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे अधिक समय के लिए जेल की सजा काट रहा शख्स तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक उसकी दोषसिद्धि पर रोक न लगा दी जाए। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट हर्दिक की बात नहीं सुनता है तो वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसे कांग्रेस को नुकसान होगा क्योंकि हाल ही में हार्दिक कांग्रेस में शामिल हुए हैं और जामनगर से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। दूसरी ओर चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख पहले ही नजदीक है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है।

बता दें कि बीते साल जुलाई में सेशन कोर्ट ने हार्दिक पटेल को दो साल की सजा सुनाीई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

यह भी पढ़ें- गुजरात हाईकोर्ट से हार्दिक पटेल को झटका, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

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English summary
Hardik Patel Requests Supreme Court To Cancel Conviction in mehsana riots To Contest Polls
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