हापुड़ लिंचिंग केस: पीड़ित की याचिका पर SC में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली: हापुड़ लिंचिंग केस में पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ आईजी से पूरी रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने के लिए भी कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। साथ ही कोर्ट ने आईजी को ये भी निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का बयान मजिस्ट्रेट के पास दर्ज कराने के लिए उचित कार्रवाई करें। इसके पहले हापुड़ लिंचिंग केस में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसने इस मामले की सुनवाई यूपी से बाहर कराने की मांग की थी।
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इस मामले में दायर याचिका में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से माामले की सुनवाई जल्द से जल्द करने की मांग की थी। वहीं, याचिकाकर्ता समयुद्दीन ने कोर्ट से मांग की थी कि इस मामले की सुनवाई यूपी से बाहर की जाए और आरोपियों की जमानत रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
बता दें कि हापुड़ में 18 जुन को कासिम नामक एक मुस्लिम शख्स को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। जबकि कासिम का दूसरा साथी वहां से किसी प्रकार निकल भागने में कामयाब रहा था। इन दोनों को भीड़ ने गोकशी के शक में निशाना बना लिया था। इसी प्रकार का एक और मामला राजस्थान में भी सामने आया था जब रकबर खान की गो-तस्करी के शक में भीड़ ने पिटाई कर दी थी।
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