Ryan School Murder Case: कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर चलेगा केस
नई दिल्ली। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित रायन इंटरनेशल स्कूल में बीते साल 8 सितंबर को सात साल के छात्र प्रिंस (कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब उसका असली नाम नहीं लिया जाएगा, प्रिंस कहा जाएगा) की हत्या के मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रिंस की हत्या का आरोपी नाबालिग छात्र को बालिग (एडल्ट) के तरह पेश किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो आरोपी को बालिग मानकर आगे का केस चलेगा। सीएनएन-न्यूज 18 की खबर के मुताबिक आरोपी नाबालिग के परिजनों ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) पर आरोप लगाया था कि सीबीआई की जांच पूरी हुए बिना 16 साल के किशोर पर बालिग का केस चलाने की इजाजत दे दी गई।
इस मामले में पिछले साल 20 दिसंबर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला दिया था कि आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए। इस केस में आरोपी छात्र अगर दोषी पाया जाता है तो उसे बालिग आरोपियों की तरह सजा मिलेगी। इसके साथ ही जेजे बोर्ड ने मामला सेशन कोर्ट को भेज दिया। सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर से शुरू हुई थी। बता दें कि निर्भया कांड के बाद देश में एक नया कानून लाया गया जिसके मुताबिक किसी नाबालिग अपराधी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे बालिग की धाराओं में बदला जा सकता है।
क्या था पूरा मामला
बीते साल 8 सितंबर को गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा दो में पढ़ने वाले छात्र की स्कूल के टॉयलेट में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के ही बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामले के सुलझा लेने का दावा किया था लेकिन मीडिया में मामले के आने और पीड़ित परिवार के पुलिस की कहानी पर यकीन ना करने के बाद हरियाणा सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने की सिफिरिश की थी। ऐसे में सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और सीबीआई ने स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र को दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया।