भारी पड़े नए ट्रैफिक नियम, बाइक और ऑटो के बाद अब ट्रैक्टर का कटा 59 हजार रुपए का चालान
नई दिल्ली। नए मोटर व्हीकल एक्ट के एक सितंबर से लागू होने के साथ ही दिल्ली से सटे हरियाणा में गुरुग्राम पुलिस खासी सख्त नजर आ रही है। इस एक्ट के लागू होने के तीन दिनों के भीतर गुरुग्राम की यातायात पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के मामले में कई बड़े चालान काटे हैं, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक का 59 हजार रु का चालान भी जुड़ गया है। कागजात ना दिखाने पर गुरुग्राम की यातायात पुलिस ने एक ट्रैक्टर चालक का 59 हजार रु का चालान थमा दिया।
ट्रैक्टर चालाक का काटा 59 हजार रु का चालान
मिली जानकारी के मुताबिक, ओवर लोड ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक को 59 हजार रु का चालान थमाया गया है। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर चालक ने रेड लाइट जंप करने के चक्कर में एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। पुलिस कर्मियों ने चालक से कागजात मांगे तो वह कोई भी कागज नहीं दिखा सका। इसके बाद नए ट्रैफिक एक्ट के तहत यातायात पुलिस ने चालक के लाइसेंस, आरसी, फिटनेस, प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, खतरनाक ड्राईविंग, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करना, रेड लाइट जंप करने और वाहन को हाईबीम में चलाने के आरोप में रामगोपाल को 59 हजार रुपए का चालान थमा दिया।
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ट्रैक्टर चालक के पास नहीं थे कागजात
इसके पहले, मंगलवार को एक स्कूटी चालक का गुरुग्राम पुलिस ने 23 हजार रुपये का चालान काट दिया। पुलिस ने स्कूटी को भी सीज कर दिया। इस चालान की खबर फैली तो सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको लेकर तरह-तरह के पोस्ट करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ, स्कूटी मालिक का कहना था कि उनके वाहन की कीमत फिलहाल 15 हजार रुपए है।
नए नियम के बाद सख्त हुई गुरुग्राम पुलिस
गुरुग्राम में ही ब्रिस्टल चौक पर बुधवार को यातायात पुलिस ने एक और भारी-भरकम जुर्माना लगाया। एक ऑटो चालक के पास रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र और बीमा के कागजात नहीं थे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने 32,500 रुपए का जुर्माना लगा दिया। मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधनों के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि में अब 5 से 10 गुना तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी वजह से पहले जो लोग महज 100 रुपये का चालान कटाकर चलते बनते थे, अब उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ रहा है।