गुजरात: ठाकोर समुदाय ने कुंवारी लड़कियों के मोबाइल रखने पर लगाया बैन, पिता से वसूले जाएंगे 1.5 लाख
अहमदाबाद। 21वीं सदी में एक तरफ, महिलाओं और पुरुषों में समानता की बात हो रही है, समाज में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की बात हो रही है, जबकि दूसरी तरफ गुजरात के बनासकांठा में ठाकोर समुदाय ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है जिसकी चर्चा जोरों पर है। ठाकुर समुदाय ने अविवाहित लड़कियों के मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अविवाहित लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा
जलोल गांव में ठाकोर समुदाय की बैठक बुलाई गई जहां कुछ अजीबोगरीब फैसले लिए गए। ठाकोर समुदाय के नए नियमों के मुताबिक, अविवाहित लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा। अगर कोई लड़की इस नियम को तोड़ती है तो इसे अपराध माना जाएगा। यही नहीं, इसके लिए सजा के तौर पर उस लड़की के पिता से 1.50 लाख रुपए वसूले जाएंगे। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह करने पर परिवार पर 1.5 लाख से दो लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
पिता से वसूले जाएंगे 1.5 लाख
इस मामले में जिला पंचायत सदस्य जयंतीभाई ठाकोर ने कहा कि रविवार को उनके समुदाय ने बैठक की और ये फैसला लिया गया कि विवाह में होने वाले अतिरिक्त खर्च (डीजे, पटाखे) को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम बचत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये नियम हरियावाडा, मारपुरिया, शेरगढ़, तालेपुरा, रानडोल, कोटडा, गागुडा, ओडवा, रतनपुर, दनारी और वेलावास गांव में लागू होगा।
अंतरजातीय विवाह पर लगाया प्रतिबंध
14 जुलाई को ठाकोर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने ये बैठक की जिसमें 12 गांवों के लोग शामिल थे। इस बैठक में 9 सूत्रीय प्रस्ताव पास किया गया जिसे हर किसी को मानना होगा। इन नियमों की अनदेखी करने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है। इसके मुताबिक, समुदाय की इज्जत उछालने पर बेटे के पिता को 2 लाख और बेटी के पिता को 1.5 लाख का अर्थ दंड भरना होगा। ठाकोर समुदाय से आने वाले कांग्रेस विधायक गनीबेन ठाकोर ने अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध और लड़कियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक का समर्थन किया है।