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गुजरात: अप्रैल से दिसंबर तक स्‍कूल बसों के लिए टैक्‍स में छूट की घोषणा

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अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 1 अप्रैल, 2017 से 31 दिसंबर, 2020 तक स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के नाम से पंजीकृत वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में छूट की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी के चलते स्‍कूलों के बंद होने के बाद शिक्षण संस्‍थानों ने उक्‍त अवधि के लिए कर में छूट का प्रस्‍ताव भेजा था जिसपर सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, 1 अप्रैल 2017 से पहले मालिकों के नाम पर पंजीकृत बसों के लिए, मोटर वाहन कर प्रति वर्ष 200 रुपये प्रति सीट की दर से लिया जाएगा।

गुजरात: अप्रैल से दिसंबर तक स्‍कूल बसों के लिए टैक्‍स में छूट की घोषणा

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि छूट केवल सत्यापन के बाद ही लागू होगी कि उपरोक्त बसों के दौरान ऐसी बसों का इस्तेमाल वाणिज्यिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। इस राहत की घोषणा के बाद, स्कूलों के साथ-साथ ट्रांसपोर्टरों ने इस तरह की छूट के आधार पर सवाल उठाया क्योंकि अधिकांश बसें शिक्षा संस्थानों के स्वामित्व में नहीं हैं। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स (एओपीएस) के अध्यक्ष मनन चोकसी ने कहा "यह बहुत कम है कि स्कूलों या शिक्षा संस्थानों के पास इन वाहनों का स्वामित्व है क्योंकि उनमें से अधिकांश परिवहनकर्ताओं के लिए आउटसोर्स किए गए हैं। स्कूल अभी भी ट्यूशन फीस के 75 प्रतिशत के साथ लागत का वहन करने में सक्षम हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टरों के लिए शून्य प्रतिशत राजस्व के साथ, उनके लिए जीवित रहना कठिन है''।

अर्बन ट्रांसपोर्ट चलाने वाले वीरभद्र चौहान ने कहा, "जिसने भी यह फैसला लिया है उसने सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया है। अप्रैल 2017 के बाद पंजीकृत वाहनों के बारे में क्या और क्यों केवल स्कूलों के तहत पंजीकृत वाहनों के लिए। यह एक ज्ञात तथ्य है कि ज्यादातर मामलों में ये वाहन संविदात्मक ट्रांसपोर्टरों द्वारा संचालित किए जाते हैं। एक तरह से राज्य सरकार ने केवल स्कूलों को ही राहत दी है, ट्रांसपोर्टर्स को नहीं। इसे ओनरशिप के बावजूद दिया जाना चाहिए। "

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English summary
Gujarat: Tax exemption announced for buses of educational institutes from April to Dec.
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