NOTA के साथ ही होंगे गुजरात राज्यसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई कांग्रेस की याचिका
8 अगस्त को गुजरात में राज्यसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गुजरात कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प आने का विरोध किया था।
नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव में नोटा पर स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची गुजरात कांग्रेस को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में नोटा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा (NOTA) का विकल्प रहेगा।
गुजरात कांग्रेस ने की थी नोटा पर स्टे की मांग
8 अगस्त को गुजरात में राज्यसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गुजरात कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प आने का विरोध किया था। उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस पर रोक की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए नोटा पर स्टे से इंकार कर दिया।
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में नोटा के विकल्प को लेकर गुजरात कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवाल पूछा है कि चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में अधिसूचना 2014 में जारी की थी। फिर इस मामले में इतना देर से सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह संवैधानिक मामला है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। इस संदर्भ में सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
बता दें कि कांग्रेस ने नोटा पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि गुजरात राज्यसभा चुनाव में मुकाबला करीबी है, अगर नोटा पर रोक नहीं लगी तो भ्रष्टाचार की संभावना है। दूसरी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस संदर्भ में कहा है कि केंद्र का गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प दिए जाने से कोई संबंध नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस संदर्भ में पहले नोटा का विरोध किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में बीजेपी ने कोई पक्ष नहीं रखा।
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