गुजरात: मतदाताओं को घूस देने का मामला, प्रोटेम स्पीकर सहित 3 को जेल
यह मामला सौराष्ट्र के मोरबी संसदीय क्षेत्र में 2009 के लोकसभा चुनाव से संबंधित है, जहां निंबेन, अमरुतिया और पानारा चुनाव प्रचार कर रहे थे
नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी नेता निंबेन आचार्य सहित दो अन्य को मतदाताओं को घूस देने के मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। सोमवार को मोरबी मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी को सजा सुनाते हुए 30 दिनों के अंदर आदेश को चुनौती देने का मौका दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे जी दामोदर ने कच्छ जिले के भुज से विधायक आचार्य, पूर्व भाजपा विधायक कांति अमृतिया और पाटीदार अनामत आंदोलन के संयोजक मनोज पानारा पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (बी) के तहत दोषी ठहराया गया है।
यह मामला सौराष्ट्र के मोरबी संसदीय क्षेत्र में 2009 के लोकसभा चुनाव से संबंधित है, जहां निंबेन, अमरुतिया और पानारा चुनाव प्रचार कर रहे थे। अमरुतिया मोरबी के पूर्व विधायक हैं। अदालत ने इन्हें 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश करने का दोषी पाया है।
मोरबी के तत्कालीन चुनाव अधिकारी ए जे पटेल के द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, तीनों ने 2009 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोरबी के मतदाताओं को धन और उपहार देकर आकर्षित करने की कोशिश की थी। जब 2009 में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, तो अमृतिया मोरबी के मौजूदा विधायक थे, जबकि आचार्य राज्य के कच्छ क्षेत्र के अंजार सीट से मौजूदा विधायक थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अमृतिया मोरबी से हार गए।
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