गोधरा कांड पर गुजरात हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला
2002 में गुजरात के गोधरा में ट्रेन के एक बोगी 59 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकती है। इस मामले में एसआईटी की एक विशेष अदालत ने 2011 में 31 लोगों को दोषी करार..
अहमदाबाद। 2002 में गुजरात के गोधरा में ट्रेन के एक बोगी 59 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकती है। इस मामले में एसआईटी की एक विशेष अदालत ने 2011 में 31 लोगों को दोषी करार दिया था जबकि 63 लोगों को बरी कर दिया गया था। एसआईटी की इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी जिस पर आज फैसला संभावित है।
बता दें कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एक डब्बे, एस-6 में आग लगा दी गई थी। उस आग में 59 लोग जिनमें ज़्यादातर अयोध्या से लौट रहे हिंदू कारसेवक थे, वो मारे गए थे। इस हादसे के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2008 में आर के राघवन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की अदालत ने 1 मार्च 2011 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए 11 लोगों को फांसी और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 63 लोगों को बरी कर दिया था।
इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी गई। वहीं राज्य सरकार ने भी 63 लोगों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। बता दें गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है गोधारा कांड पर इस फैसले का असर गुजरात चुनावों में भी देखने को मिलेगा।
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