Gujarat elections: अखबारों में 8-9 दिसंबर को नहीं छप सकेंगे चुनावी विज्ञापन, आयोग ने लगाई रोक
आयोग ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल, संगठन,या उम्मीदवार 8-9 दिसंबर को बिना पूर्व अनुमति के किसी तरह का कोई विज्ञापन प्रकाशित ना करे।
गांधीनगर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले एक महत्वूपूर्ण कदम उठाते हुए चुनाव आयोग ने मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले समाचार पत्रों में चुनावी विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को सूचना दे दी जाए कि बिना एप्रूवल के 8-9 दिसंबर को समाचार पत्रों में किसी तरह का कोई चुनावी विज्ञापन नहीं छपेगा।
चुनाव आयोग ने गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस आदेश की पालना को सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल, संगठन,या उम्मीदवार 8-9 दिसंबर को बिना पूर्व अनुमति के किसी तरह का कोई विज्ञापन प्रकाशित ना करे। 9 और 14 दिसंबर को होने वाले मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग के इस कदम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
'चुनाव प्रक्रिया को खराब करते हैं विज्ञापन'
गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि पूर्व में देखा गया है कि मतदान से ठीक पहले कुछ भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को खराब कर देते हैं। प्रभावित राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के पास उस समय इसका स्पष्टीकरण देने का भी मौका नहीं होता है। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और राज्य के समाचार पत्रों को आयोग के इस आदेश से अवगत करा दिया जाए।