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एडवांस लेकर ट्रेवल एजेंसी ने शादी में नहीं भेजी लिमोजिन कार, उपभोक्ता अदालत ने लगाया 25 हजार जुर्माना

By Rizwan
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अहमदाबाद। गुजरात की एक उपभोक्ता अदालत ने दूल्हे की बुक की हुई कार उसकी शादी में ना भेजने पर ट्रेवल एजेंसी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता अदालत ने दो साल पहले इस मामले में ट्रेवल एजेंसी को अपने ग्राहक से वादाखिलाफी का दोषी पाया और उसे 25 हजार रुपए ग्राहक को देने को कहा।

दूल्हा दुल्हन करते रहे लिमोजिन का इंतजार

दूल्हा दुल्हन करते रहे लिमोजिन का इंतजार

उपभोक्ता अदालत के पास आया ये मामला आंणद जिले के बरसाड़ का है। दूल्हा चाहता था कि वो लिमोजिन कार से दुल्हन लेकर जाए। इसके लिए दूल्हे शोएब ने ना सिर्फ ट्रेवल एजेंसी के यहां बुकिंग की थी बल्कि कुछ एडवांस भी जमा कराया था। दूल्हा-दुल्हन लिमोजिन कार के लिए इंतजार करते रहे लेकिन ट्रेवल एजेंट ने गाड़ी नहीं भेजी। इसके लिए पूछने पर कंपनी ने गोलमटोल जवाब देकर उसे टरका दिया।

 5000 एडवांस में दिए

5000 एडवांस में दिए

गुलाम रसूल वोहरा ने आणंद की एन लिमोजिन इंटरनेशनल नाम की ट्रैवल कंपनी में शोएब ने शादी के लिए लिमोजिन कार बुक कराई थी। शादी के दो हफ्ते पहले वोहरा ने कार को एक दिन 24000 रुपए बुक कराया। लिमोजिन बुक करने के लिए 5000 रुपए एडवांस दिए। शादी के दिन शोएब लिमोजिन का इंतजार करते रह गए लेकिन कार नहीं पहुंची।

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दूल्हे ने मांगे एक लाख

दूल्हे ने मांगे एक लाख

इस मामले को लेकर शोएब के पिता ने ट्रैवल कंपनी के खिलाफ आणंद की जिला उपभोक्ता अदालत में केस करते हुए 1 लाख रुपये के जुर्माने की मांग की। वोहरा का कहना था कि पहले से बुक लिमोजिन नहीं पहुंचने से उस दिक्कत का सामना तो करा पड़ा ही मेहमानों के सामने शर्मिंदी भी उठानी पड़ी। उपभोक्ता अदालत ने मामले को सुनते हुए ट्रैवल कंपनी को उसके ग्राहक को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।

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English summary
gujarat Consumer court Fines on travel company failing to send limousine car in wedding
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