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गुजरात: CBI ने ज्वेलरी फर्म के खिलाफ दर्ज किया केस, बैंक से 173 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप

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नई दिल्ली। अनलॉक के चौथे चरण के बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुजरात के एक ज्वेलरी फर्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने वडोदरा स्थित एक ज्वेलरी फर्म और इसके निदेशक के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा को कथित रूप से 173.63 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने श्री मुक्त ज्वैलर्स बड़ौदा प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटर-कम-डायरेक्टर हर्ष सोनी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

Gujarat CBI files FIR against jewellery firm, fraud of Rs 173 crore from bank

हर्ष सोनी के बैंक की शिकायत के अनुसार वह फरार हैं। सीबीआई को अपनी शिकायत में ऑफ बड़ौदा ने कंपनी, उसके निदेशक और अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और सार्वजनिक धन के गबन का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर्ष सोनी की कंपनी वडोदरा में पारंपरिक सोने और ज्वेलरी के कारोबार में थी, साल 2013 में उसे बैंक द्वारा एक लेटर ऑफ क्रेडिट, कैश क्रेडिट और टर्म लोन की सुविधा दी गई थी। लेकिन ज्वेलरी फर्म ने अभी तक यह बकाया नहीं चुकाया है।

साल 2016 में ज्वेलरी फर्म के खाते को एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित कर दिया गया, इसके बाद साल 2018 में बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। बैंक के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक ज्वेलरी फर्म पर बकाया राशि 173.63 करोड़ रुपए हो गई है। एफआईआर में कहा गया है कि धोखाधड़ी की आशंका होने पर बैंक ने एक फोरेंसिक ऑडिट किया जिसमें यह पता चला कि तीनी सप्लायर जो हर्ष सोनी की कंपनी के साथ सोना और आभूषण खरीदने के लेन-देन में जुड़े थे वह एक दूसरे से संबंधित हैं। बैंक द्वारा एक आंतरिक जांच से पता चला कि इनमें से दो आपूर्तिकर्ता आम निदेशक थे, जबकि दो एक ही पते पर पंजीकृत थे।

यह भी पढ़ें: सीबीआई ने कुलदीप सेंगर मामले में तत्कालीन DM समेत 2 आईपीएस अधिकारियों को माना दोषी, कार्रवाई की सिफारिश

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English summary
Gujarat CBI files FIR against jewellery firm, fraud of Rs 173 crore from bank
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