दंगा फैलाने के दोषी भाजपा विधायक को छह महीने की जेल
नई दिल्ली। गुजरात की जामनगर (ग्रामीण) विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को स्थानीय अदालत ने दंगा भड़काने के मामले में छह महीने की सजा सुनाई है। जामनगर की अदालत ने बीजेपी विधायक राघवजी पटेल के अलावा चार अन्य को भी तोड़फोड़ और दंगा फैलाने में छह महीने कारावास की सजा सुनाई है। पटेल और अन्य के खिलाफ 2007 में ये मामला दर्ज हुआ था। ये केस एक सरकारी अस्पताल में दंगा भड़काने, कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने का है। जिसमें अदालत ने विधायक को दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया है।
जामनगर जिले के ध्रोल में प्रथम श्रेणी न्यायकि दंडाधिकारी एच जे जाला ने बीजेपी विधायक और अन्य को सजा सुनाई। अदालत ने सजा के अलावा चारों दोषियों के खिलाफ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि किसी को भी जेल नहीं जाना पड़ा, सभी को जमानत मिल गई।
अगस्त 2007 में जब यह घटना हुई तब राघवजी पटेल कांग्रेस के विधायक थे। उन पर 10 अगस्त 2007 को गैरकानूनी रूप से इक्ट्ठा होना, दंगा, मारपीट के तहत केस दर्ज किया गया था। राघवजी पटेल के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से केस वापस लेने की याचिका दायर की गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
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