दिल्ली एयरपोर्ट की नई गाइडलाइन, जरूरी होगा सात दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन
नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट ने क्वारंटीन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्री को सात दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। इसका खर्च यात्री को ही देना होगा। सात दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बाद यात्री को सात दिन हो क्वारंटीन में रहना होगा। तब क्वारंटीन पूरा होगा।
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कोरोना काल में घरेलू उड़ानें ही चल रही हैं। इंटरनेशनल फ्लाइटें ज्यादातर बंद हैं। इस बीच एयर बबल के तहत भारत और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात के बीच कुछ हफ्ते के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू की गई है। इन सबके बीच दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से क्वारंटीन संबंधी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो यात्री दिल्ली एयरपोर्ट उतरने के बाद दिल्ली-एनसीआर में ठहरना चाहता है उसे पहले हेल्थ स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके तहत पहले एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिस में प्राइमरी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से सेकेंड्री स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद क्वारंटीन की लोकेशन के बारे में बताया जाएगा। अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो टर्मिनल बिल्डिंग के पास के कंटेनमेंट जोन में ले जाया जाएगा। जहां से उन्हें टेस्ट और इलाज के लिए कोविड सेंटर या अस्पताल भेजा जाएगा।
क्वारंटीन को लेकर विशेष परिस्थितियों में ही छूट दी गई है। इसमें अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे छूट मिलेगी या फिर कोई बच्चा यात्रा कर रहा हो और उसकी उम्र 10 साल से कम हो तो उसके माता-पिता को क्वॉरंटीन की पाबंदियों से छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी के परिवार में नजदीकी की मौत हो गई है तो क्वारंटीन के नियमों में उसे सहूलियत मिलेगी।
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