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पहली बार घर खरीदने वालों पर मेहरबान सरकार, 12 की जगह 8 प्रतिशत GST देना होगा

इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्राप्त परियोजनाओं के तहत घर खरीदने में भी कम जीएसटी देना होगा

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पहली बार घर खरीदने जा रहे लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने घर खरीद पर लगने वाले जीएसटी की मौजूदा दर 12 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत कर दिया है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत घर खरीदने वाले लोगों को 2.7 लाख रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। ये सुविधा केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर की आय 18 लाख रुपए सालाना तक है। यह योजना उन हाउसिंग परियोजनाओं पर भी लागू होगी जिन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है।

सब्सिडी उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जिनके घर की सालाना आय 18 लाख रुपए तक है

सब्सिडी उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जिनके घर की सालाना आय 18 लाख रुपए तक है

पीएएमवाई के तहत सरकार क्रेडिट-लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के जरिए घर खरीदने वालों को सब्सिडी देती है। पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति को 150 स्क्वैयर मीटर (1615 वर्ग फीट) में बना घर या फ्लैट खरीदने के लिए 2.7 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जिनके घर की सालाना आय 18 लाख रुपए तक है।

राहत सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जिनमें 646 वर्ग फीट तक के क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है

राहत सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जिनमें 646 वर्ग फीट तक के क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है

इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्राप्त परियोजनाओं के तहत घर खरीदने में भी कम जीएसटी देना होगा। राहत सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जिनमें 646 वर्ग फीट तक के क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में पहला घर खरीदने की शर्त लागू नहीं होगी। खरीदार सीएलएसएस योजना का लाभ चाहे या न चाहे उसे आठ प्रतिशत जीएसटी ही देना होगा

 सीएलएसएस योजना केवल 1615 वर्ग फीट तक के क्षेत्र के निर्माण के लिए बनाई गई है

सीएलएसएस योजना केवल 1615 वर्ग फीट तक के क्षेत्र के निर्माण के लिए बनाई गई है

वहीं जो लोग सीएलएसएस योजना के तहत सब्सिडी पाने के अधिकारी नहीं हैं उन्हें 12 प्रतिशत जीएसटी देना होना होगा। एक्सपर्टस की माने तो चार प्रतिशत जीएसटी कम करने के सरकार के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। सीएलएसएस योजना केवल 1615 वर्ग फीट तक के क्षेत्र के निर्माण के लिए बनाई गई है।

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English summary
GST rate has been reduced to 8% from the existing 12% on 1st-time house purchase
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