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जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 12 नहीं 5 फीसदी टैक्स

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नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहने पर टैक्स दर 18 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है। जीएसटी की नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मद्देनदर जीएसटी की दरें घटाई गई हैं। बजट में भी सरकार ने इसको लेकर कई घोषणाएं की थीं।

GST Council slashes tax rate on electric vehicles from 12 to 5 precent

इलेक्ट्रिक बस (12 से ज्यादा यात्री क्षमता वाली) लेने पर भी स्थानीय निकायों को जीएसटी से छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता जीएसटी कम करने की मांग कर रहे थे। वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया था कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरें 12 प्रतिशत के घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को भेजा गया है।

इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक कारों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने इन पर जीएसटी की दरों में कटोती की है। साथ ही, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर इनकम टैक्स में भी छूट दी जाएगी।

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English summary
GST Council slashes tax rate on electric vehicles from 12 to 5 precent
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