सैनेटरी नैपकिन हुआ GST फ्री, 50 उत्पादों पर घटाया गया टैक्स
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक हुई। इस बैठक के दौरान काउंसिल ने सैनेटरी नैपकिन को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। इससे पहले इस पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसके अलावा परिषद ने 28% स्लैब से कई वस्तुओं की दर में कमी को मंजूरी दे दी है। वहीं परिषद ने सरल रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी है। जीएसटी की नई दरें 27 जुलाई से लागू होंगी। इस बैठक में टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन समेत 50 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। इन बदलावों से 100 से अधिक आइटम्स सस्ते होंगे।
बांस की फ्लोरिंग पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है
वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बांस की फ्लोरिंग पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। पेट्रोल-डीजल में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% की गई है।
TV और AC पर भी जीएसटी घटाया गया
बैठक के दौरान शुगर सेस पर सिर्फ रिपोर्ट सौंपी गई, शुगर सेस को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बैठक में कुल मिलाकर 35 से ज्यादा उत्पादों पर जीएसटी रेट घटाए गए हैं। 1000 रुपये से कम के फुटवियर पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले 500 रुपये तक के फुटवियर पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था। पेंट्स पर GST 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। इसके आलावा TV और AC पर भी जीएसटी घटाया गया है।
GST रिटर्न भरना हुआ आसान
वहीं काउंसिल ने कारोबारियों के लिए GST रिटर्न नियम आसान कर दिए हैं। अब GST रिटर्न भरने वाला फॉर्म सिर्फ 1 पेज का होगा। वहीं, महीने में 3 बार रिटर्न के झंझट से मुक्ति मिल गई है। 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वालों को तिमाही रिटर्न भरना होगा। रिटर्न फॉर्म्स को 2 आसान फॉर्मेट में लाया जाएगा। यह कंपोजिट डीलर्स और B2B या B2C डीलर्स के लिए अलग होगा। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम, हिमालय के व्यापारियों की छूट की सीमा बढ़ाकर 10 से 20 लाख की गई। काउंसिल ने जीएसटी कानून में प्रस्तावित 46 बदलावों को मंजूरी दे दी है।
इन उत्पादों पर घटा जीएसटी
सरकार ने पत्थर, संगमरमर, राखी, लकड़ी के देवी देवता, और साल की पत्तियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। वहीं लीथियम आयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्सर, स्टोरेज वाटर हीटर, हैड ड्राइर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, आइस क्रीम कूलर, परफ्यूम, टॉयलेट स्प्रे समेत कई चीजों पर जीएसटी 28 फीसदी से 18 % कर दी गई है। हैंडबैग, आभूषण बॉक्स, पेंटिंग के लिए लकड़ी के बक्से, कांच के आर्टवेयर, पत्थर, सजावटी फ़्रेम वाले दर्पण, हस्तनिर्मित दीपक को 12% जीएसटी के दायरे में लाया गया है। आयातित यूरिया पर GST 5% कर दी गई गई है। वहीं वाशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी।