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जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए अच्छी खबर, लेट फीस होगी वापस

अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी-फार्म 3बी फाइल करने वालों पर लेट फीस नहीं लगेगी

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि GST रिटर्न पर लगाई गई लेट फीस करदाताओं को वापस की जाएगी। जीएसटी-फार्म 3बी की रिटर्न सबमिशन के बावजूद पैनल्टी के रूप में करदाताओं से पैनल्टी वसूली गई है। साथ ही, जिन्होंने ने अभी तक पैनल्टी नहीं भरी है, उन्हें दो सौ रुपए प्रतिदिन लेट फीस के रूप में भी देने पड़ रहे हैं। इसीलिए वित्त मंत्री ने इस तरह की राहत का एलान किया है।

जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए अच्छी खबर, लेट फीस होगी वापस

वित्त मंत्री ने ट्विट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी-फार्म 3बी फाइल करने वालों पर लेट फीस नहीं लगेगी। साथ ही, फीस देने वालों के टैक्स लेजर में फीस क्रेडिट कर दी जाएगी।

देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई से लागू हुई है। उसके बाद यह तीसरा महीना है जिसके लिए कंपनियों को जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरना है। इसमें उन्हें अपनी बिक्री के बारे में पूरा ब्यौरा देना होता है। जुलाई और अगस्त के लिये क्रमश: 55.68 लाख और 50 लाख रिटर्न भरे गए जिससे क्रमश: 95,000 करोड़ रुपये और 92,000 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है।

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English summary
Govt waives off late fee payment under GSTR filings for August, September, says arun jaitely
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