विजय माल्या प्रत्यर्पण पर यूके कोर्ट की कार्यवाही की सरकार को जानकारी नहीं
विजय माल्या प्रत्यर्पण पर यूके कोर्ट की कार्यवाही की सरकार को जानकारी नहीं
नई दिल्ली। भगोड़े शराब कोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर यूके कोर्ट में चल रही गोपनीय कार्यवाही की जानकारी केंद्र सरकार को नहीं है। सोमवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को केंद्र की ओर से कहा गया कि माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत दे चुकी है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। अब यूके कोर्ट में क्या कार्यवाही चल रही है, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को लेकर पूछा था कि लंदन में चल रही प्रत्यर्पण की कार्यवाही कहां तक पहुंची है और मामले में फिलहाल क्या स्थिति है। विदेश मंत्रालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यूके कोर्ट के माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश पर अमल नहीं हो रहा है, कुछ कार्यवाही हो रही है, जिसके बारे में भारत सरकार को भी अवगत नहीं कराया गया है।
जस्टिस यू यू ललित और अशोक भूषण की पीठ ने माल्या के वकील से कहा है कि विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने के लिए किस तरह की गुप्त कार्यवाही चल रही है, इसकी जानकारी अदालत को दें। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले विजय माल्या को पांच अक्तूबर को दोपहर दो बजे से पहले व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने माल्या की अवमानना मामले में दोषी ठहराने के 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया था।
विजय माल्या बैंकों से करीह 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन लेकर फरार है। वो इस कर्ज की अदायगी नहीं करने के मामले में आरोपी है। वह फिलहाल लंदन में रह रहा है, उसके प्रत्यर्पण का केस यूके कोर्ट में चल रहा है।