केंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक-5 की गाइडलाइन, शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत
नई दिल्ली। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद अब सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने आज अनलॉक-5 को लेकर गाइडलाइन जारी की। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है।
Recommended Video
सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ये सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करेंगे। यानी कि यहां पर आधी सीट खाली रहेंगे। इस बाबत देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं।
इनपर रहेगी अभी पाबंदी
- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
- ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
- भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
- व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
- बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।
- अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
- गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा है और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा है।
- कंटेनमेंट ज़ोन्स में नियमों में सख्ती रहेगी। वहीं अहम यह भी है कि केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट ज़ोन्स के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा. जरूरी होने पर केंद्र से परामर्श करके ही फैसला लेना होगा।
महिला के घर में घूम रहा था दो सिर वाला यह दुर्लभ सांप, नाम रखा गया 'डबल ट्रबल', देखें VIDEO
अनलॉक-4 में मिली थी ये राहत
- मेट्रो ट्रेन सर्विस की शुरू करने की इजाजत
- 100 लोगों की लिमिट के साथ धार्मिक-राजनीतिक कार्यक्रम
- ओपन एयर थिएटर्स खोलने की छूट
- 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की छूट