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भारत सरकार ने बैन किए 43 मोबाइल ऐप, बताया देश के लिए खतरा,

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नई दिल्ली। भारत ने 43 और मोबाइल ऐप्स को बैन किया। इन ऐप्स को भारत की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताया गया। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने वाले 43 मोबाइल ऐप को बैन करने का फैसला लिया है। सरकार को इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी।

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Govt of India blocks 43 mobile apps from accessing by users in India

पहली बार सरकार ने 29 जून को यही कारण बताते हुए 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। फैसला 15 जून को गलवान झड़प के बाद लिया गया था।इसके बाद 27 जुलाई को भी 47 ऐप बैन किए गए थे। अब फिर से सरकार ने 43 मोबाइल ऐप बैन किए हैं। 148 दिन के भीतर 267 ऐप्स पर बैन लगाया जा चुका है और इनमें ज्यादातर ऐप चाइनीज हैं।

Govt of India blocks 43 mobile apps from accessing by users in India

इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी मंत्रालय, भारत सरकार ने आज इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को रोकते हुए एक आदेश जारी किया है। इन ऐप के बारे में इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई उन गतिविधियों में संलग्न करने के लिए की गई, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं।

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English summary
Govt of India blocks 43 mobile apps from accessing by users in India
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