Lockdown 2: नई गाइडलाइन में प्लंबर-मैकेनिक, ढाबे को छूट, मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को भी इजाजत
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइलाइन जारी की है, कोरोना मुक्त इलाकों में यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी।
सरकार की नई कोरोना लॉकडाउन गाइडलाइन के मुताबिक, 20 अप्रैल से स्व-रोजगार में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत का काम करने वाले लोगों, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति दी गई है, इसके अलावा, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग की जाने वाली कूरियर सेवाओं और वाहनों को भी सरकार द्वारा अनुमति दी गई है।
मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को इजाजत
तो वहीं केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है लेकिन सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है और इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।
इसके अलावा पशुपालन उद्योग को निम्नलिखित छूट दी गई है
- मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी
- दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी
- मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी
खाने-पीने की दुकानों को भी खोलने की अनुमति
सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, किराना और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह ही खुली रहेंगी और इनके बंद और खुलने के समय पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हाईवे में ढाबा यानी खाने-पीने की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा।
कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी
बता दें कि भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार सुबह बताया कि देश में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के 1076 नए मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के मुताबिक अब भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 11,439 हो गई है। इसमें 9756 सक्रिय मामले हैं, 1306 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 377 मौतें हुई हैं।
'हमें अनुशासन का पालन करना है'
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा और अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा, जो क्षेत्र इस अग्निपरीक्षा में सफल होंगे, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है लेकिन इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं, मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए, इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है।