जम्मू-कश्मीर: धारा 370 हटने के बाद हिरासत में लिए गए 26 लोगों को बड़ी राहत, सरकार ने PSA के तहत किया रिहा
अनुच्छेद 370 हटने के बाद हिरासत में लिए गए 26 लोग हुए रिहा
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए), 1978 के प्रावधानों के तहत 26 लोगों को हिरासत से रिहा कर बड़ी राहत दी है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हिरासत में लिए गए 26 लोगों को शुक्रवार को छोड़ने का वारंट जारी कर दिया है। गौतरलब है कि घाटी से 5 अगस्त को घारा 370 को निरस्त होने के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया था जिनकों रिहा किए जाने की मांग लगातार उठती रही है।
धारा
370
पर
सुप्रीम
कोर्ट
में
हुई
सुनवाई
जम्मू-कश्मीर
को
विशेष
दर्जा
देने
वाले
आर्टिकल
370
हटाए
जाने
के
बाद
वहां
लगी
पाबंदियों
के
खिलाफ
दायर
याचिकाओं
पर
शुक्रवार
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
अपना
फैसला
सुनाया।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
कहा
कि
बेहद
जरूरी
हालात
में
ही
इंटरनेट
को
बंद
किया
जा
सकता
है।
जबकि
धारा
144
को
अनंतकाल
के
लिए
नहीं
लगा
सकते
हैं,
इसके
लिए
जरूरी
वजह
होना
चाहिए।
अपने
फैसले
में
सुप्रीम
कोर्ट
ने
राज्य
सरकार
को
आदेश
तुरंत
ई-बैंकिंग
और
ट्रेड
सर्विस
को
शुरू
करने
का
निर्देश
दिया।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
जम्मू-कश्मीर
सरकार
को
निर्देश
दिया
कि
सारी
पाबंदियों
की
एक
हफ्ते
के
भीतर
समीक्षा
की
जाए।
सात
दिनों
में
कमेटी
कोर्ट
को
सौंपेगी
रिपोर्ट
बता
दें
कि
केंद्र
की
सरकार
ने
5
अगस्त,
2019
को
जम्मू
कश्मीर
का
विशेष
राज्य
का
दर्जा
खत्म
करने
का
ऐलान
किया
था।
सरकार
ने
राज्य
से
आर्टिकल
370
खत्म
कर
इसे
दो
केंद्र
शासित
राज्यों
में
बांटने
का
फैसला
किया
था।
इस
ऐलान
के
साथ
ही
घाटी
में
संचार
साधनों
पर
पाबंदिया
लगा
दी
गई
थीं
और
ज्यादातर
नेताओं
को
भी
हिरासत
में
ले
लिया
गया
था।
सरकार
का
कहना
था
कि
हिंसा
की
आशंका
को
देखते
हुए
ऐहतियातन
ये
कदम
उठाए
गए
हैं।
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